Vice President of India
संदर्भ:
INDIA गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकायुक्त जस्टिस (रिटा.) बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वह सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को चुनौती देंगे।
- 18 अगस्त 2025 को मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी और 19 अगस्त को खरगे ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।
NDA की तरफ से राधाकृष्णन को चुना गया–
- एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
- वो तमिलनाडु से आते हैं और उनका संबंध RSS से भी है।
- राधाकृष्णन 19 अगस्त की शाम तक अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
- राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।
- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 9 सितंबर को अगले उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे।
भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President of India)
पद की स्थिति:
- यह देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
- राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च गरिमा रखता है।
- उपराष्ट्रपति का पद विधायी और कार्यपालिका की जिम्मेदारियों का संयोजन है, जिससे संसदीय व्यवस्था और शासन सुचारू रूप से चलता है।
चुनाव प्रक्रिया (Election Process)
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं।
- चुनाव की विशेषताएँ:
- प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन सिस्टम (अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली)
- सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
- गुप्त मतदान (Secret Ballot)द्वारा चुनाव
- चुनाव विवादों पर अंतिम निर्णय: सुप्रीम कोर्ट।
अधिकार और कार्य (Powers & Functions)
- उपराष्ट्रपतिराज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- इस रूप में उनके अधिकारलोकसभा के स्पीकर के समान होते हैं।
- राष्ट्रपति केइस्तीफा, निधन, महाभियोग या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति (Acting President) बनते हैं।
- कार्यकारी राष्ट्रपति अधिकतम6 महीने तक पद पर रह सकते हैं।
- इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है।
- जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं, तबराज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति संभालते हैं।
कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया
कार्यकाल
- कार्यकाल: 5 वर्ष।
- कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए उपराष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने तक वे पद पर बने रहते हैं।
- पुनः चुने जाने के पात्र भी होते हैं।
त्यागपत्र: उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
हटाने की प्रक्रिया (Removal)
अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार:
- उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावराज्यसभा में प्रभावी बहुमत (सभी वर्तमान सदस्यों का बहुमत) से पारित होना चाहिए।
- इसके बाद इसेलोकसभा में साधारण बहुमत से मंजूरी देनी होती है।
- प्रस्ताव लाने से कम से कम14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है।