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संदर्भ:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अधिकारियों ने मूल्य निर्धारण में हेरफेर के आरोपों को लेकर प्रमुख मीडिया एजेंसियों, जिसमें GroupM और Dentsu शामिल हैं, पर छापेमारी की।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI):
परिचय:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत सरकार की एक सांविधिक संस्था (Statutory Body) है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था।
- मोनोपोलीज और प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियाँ अधिनियम, 1969 (MRTP Act) को समाप्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिस्थापित किया गया, जिसे राघवन समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया।
संरचना (Composition):
- आयोग में एक अध्यक्ष (Chairperson) और छह सदस्य (Members) होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- यह एक अर्ध–न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है, जो विधिक प्राधिकरणों (Statutory Authorities) को राय देने के साथ-साथ अन्य मामलों का निपटारा भी करता है।
- अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
सदस्यों की पात्रता (Eligibility Criteria of Members):
- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को योग्यता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- योग्यता:
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या न्यायाधीश बनने के योग्य हो।
- या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade), अर्थशास्त्र (Economics), व्यापार (Business), वाणिज्य (Commerce), कानून (Law), वित्त (Finance), लेखांकन (Accountancy), प्रबंधन (Management), उद्योग (Industry), सार्वजनिक मामलों (Public Affairs), प्रशासन (Administration) या अन्य किसी ऐसे क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो, जो केंद्र सरकार के मतानुसार आयोग के लिए उपयोगी हो सकता है।