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लोकपाल दिवस 2025

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संदर्भ:

लोकपाल दिवस 2025: 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो 2013 के लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत गठन के 11 वर्षों को चिह्नित करता है।

लोकपाल के बारे में:

  1. परिचय:
    • लोकपाल एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया।
    • इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार से लड़ना और सार्वजनिक पदाधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
    • लोकपाल “लोक-अभिभावक” की तरह कार्य करता है और सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।
    • अधिनियम में राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का भी प्रावधान है।
  2. उत्पत्ति:
    • लोकपाल/लोकायुक्त की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों के ओम्बड्समैन प्रणाली से प्रेरित है।
    • भारत में, प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की।
    • लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से पहले, कई राज्यों ने अपने कानूनों के माध्यम से लोकायुक्त संस्थान बनाए।
    • महाराष्ट्र ने 1971 में पहला लोकायुक्त निकाय स्थापित किया।
  3. संरचना और सदस्य:
    • नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।
    • सदस्य: अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक, 50% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला से)।
  4. वेतन और भत्ते:
    • लोकपाल अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष हैं।
    • सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुविधाएं प्राप्त करते हैं।
  5. कार्यकाल: 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
  6. लोकपाल की कार्यवाही:
    • शिकायत प्राप्त होने पर लोकपाल निम्नलिखित कदम उठाता है:
      • अपनी जांच शाखा के माध्यम से प्रारंभिक जांच शुरू करता है।
      • मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को संदर्भित करता है।
    • CVC समूह A और B अधिकारियों की रिपोर्ट लोकपाल को देता है।
    • समूह C और D मामलों के लिए CVC, CVC अधिनियम, 2003 के तहत स्वतंत्र कार्रवाई करता है।

लोकपाल से जुड़ी चुनौतियां/मुद्दे:

  1. सात वर्ष की सीमा: सात वर्ष से अधिक पुरानी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता।
  2. नियुक्तियों में देरी: लोकपाल के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी होती है।
  3. शिकायतों की अस्वीकृति: पिछले 5 वर्षों में लगभग 90% शिकायतें अस्वीकृत हुईं क्योंकि वे सही प्रारूप में नहीं थीं।

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