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संदर्भ:
प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सर्वोच्च सलाहकार निकाय है।
- मुख्य तथ्य:
- स्थापना: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत स्थापित।
- पुनर्गठन: 2022 में पुनर्गठित, जिससे 1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड (Indian Board for Wildlife) को प्रतिस्थापित किया गया।
- अध्यक्षता:
- प्रधानमंत्री (Ex-officio Chairperson)।
- उपाध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (MoEFCC)।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का संरचना और कार्य:
संरचना:
- कुल सदस्य: 47 सदस्यीय समिति, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संरक्षणविद्, पारिस्थितिकीविद् और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हैं।
- प्रमुख अधिकारी: रक्षा सचिव, व्यय सचिव, सेना प्रमुख और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी।
- सदस्य–सचिव: वन महानिदेशालय (वन्यजीव) के अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण।
- स्थायी समिति (Standing Committee of NBWL):
- यह NBWL के अंतर्गत एक छोटी समिति है।
- संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas – PAs) में परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित कार्य करती है।