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मनरेगा जॉब कार्ड विलोपन के नए नियम

संदर्भ:

मनरेगा (MGNREGS): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा – MGNREGS) के तहत उच्च दर पर जॉब कार्ड हटाने की समस्या से निपटने के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा – MGNREGS) के बारे में:

  • शुरुआत: वर्ष 2005 में शुरू किया गया।
  • दुनिया की सबसे बड़ी योजना: यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
  • रोजगार गारंटी:
    • ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का न्यूनतम रोजगार प्रदान करता है।
    • यह अकुशल (unskilled) श्रम कार्यों के लिए लागू होता है।
  • न्यूनतम वेतन: इसमें कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।
  • उद्देश्य:
    • ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ाना
    • गरीबी कम करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना।

केंद्र सरकार द्वारा जॉब कार्ड विलोपन (Deletion) पर नवीनतम दिशानिर्देश

  1. ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य: किसी भी जॉब कार्ड या श्रमिक को हटाने से पहले ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा, या विशेष रूप से बुलाई गई ग्राम सभा में सत्यापन अनिवार्य
  2. जॉब कार्ड हटाने के मान्य कारण:
    • परिवार का स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र या अन्य पंचायत में प्रवास
    • ग्राम पंचायत को शहरी क्षेत्र घोषित किया जाना
    • डुप्लिकेट जॉब कार्ड या फर्जी पंजीकरण
    • श्रमिक की मृत्यु
    • परिवार/श्रमिक का लिखित रूप में स्वयं हटाने का अनुरोध
  3. हटाए गए नामों का प्रकाशन:
    • हटाए गए श्रमिकों/जॉब कार्डों की सूची 30 दिनों तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी ताकि आपत्ति दर्ज की जा सके।
    • प्रत्येक हटाए गए जॉब कार्ड का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा और इसकी पुष्टि ग्राम सभा द्वारा की जाएगी।
  4. अपील का अधिकार:
    • परिवारों को जॉब कार्ड रद्दीकरण के खिलाफ अपील करने का अधिकार।
    • ग्राम सभा को वर्ष में दो बार हटाए गए नामों पर चर्चा करनी होगी।
  5. लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य: जब तक श्रमिक की लंबित मजदूरी का भुगतान पूरा नहीं हो जाता, तब तक जॉब कार्ड हटाया नहीं जा सकता।

सामाजिक अंकेक्षण और श्रमिक अधिकार:

  • MGNREGS की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है, जिससे समुदाय के सदस्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं।
  • नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी हटाने से पहले श्रमिकों की लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।

सक्रिय भागीदारी और महिलाओं की प्राथमिकता:

  • 2023-24 तक, MGNREGS ( के तहत 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिक कार्यरत हैं।
  • महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता, जिससे कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों।
  • इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार में महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

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