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पंचायत से संसद 2.0

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संदर्भ:

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पंचायत से संसद 2.0′ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा।

‘पंचायत से संसद 2.0’ कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

कार्यक्रम के उद्देश्य:

  1. संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना: महिलाओं की संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में समझ बढ़ाना।
  2. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना।
  3. शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना: शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  4. महिला नेताओं के योगदान की सराहना: महिलाओं के योगदान को मान्यता देना, विशेष रूप से शिक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में।
  5. नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना: नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना और स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करना।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

  1. इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ और सत्र: कार्यक्रम में विशेषज्ञों और सांसदों द्वारा संचालित इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ और सत्र शामिल हैं।
  2. निर्देशित पर्यटन: प्रतिनिधि महत्वपूर्ण स्थानों का निर्देशित दौरा करेंगे, जैसे नया संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, और राष्ट्रपति भवन
  3. संविधान के प्रस्तावना का पठन: इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष प्रतिनिधियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन करवाएंगे।
  4. पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता: यह पहल पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, जिसमें भारत भर से 500 महिला सरपंच को शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):

स्थापना:

  • राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित किया गया था, ताकि महिला समस्याओं को सुलझाया जा सके।
  • पहली अध्यक्ष: जयन्ती पटनायक पहली अध्यक्ष थीं।
  • संविधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3), 14, और 21 महिलाओं के लिए लिंगनिरपेक्ष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

उद्देश्य:

  • भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना।
  • प्रचारित मुद्दे: दहेज, राजनीति, श्रम शोषण, पुलिस अत्याचार, और नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व

संघटनात्मक संरचना:

  • अध्यक्ष: केंद्रीय सरकार द्वारा नामित।
  • पाँच सदस्य: कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
  • विशेष प्रतिनिधित्व: एक सदस्य अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजातियों से।

अधिकार:

  • नीति परामर्श: नीति परामर्श प्रदान करना।
  • समन जारी करना: समन जारी करना और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना।
  • साक्ष्य लेना: शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

कार्य:

  • वार्षिक रिपोर्ट: महिलाओं की सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  • जांच: कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा की जांच करना।
  • समीक्षा: कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना।
  • शिकायत निवारण: अधिकारों का उल्लंघन और कल्याण कानूनों की शिकायतों को निपटाना।
  • संवेदनशील सुधार: महिला कल्याण प्रणालियों में समस्याओं की पहचान करना और सुधार करना।

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