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संदर्भ:
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ‘पंचायत से संसद 2.0′ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा।
‘पंचायत से संसद 2.0’ कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:
कार्यक्रम के उद्देश्य:
- संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना: महिलाओं की संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में समझ बढ़ाना।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना।
- शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना: शासन ढाँचों और संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- महिला नेताओं के योगदान की सराहना: महिलाओं के योगदान को मान्यता देना, विशेष रूप से शिक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में।
- नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना: नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना और स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करना।
कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ
- इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ और सत्र: कार्यक्रम में विशेषज्ञों और सांसदों द्वारा संचालित इंटरएक्टिव कार्यशालाएँ और सत्र शामिल हैं।
- निर्देशित पर्यटन: प्रतिनिधि महत्वपूर्ण स्थानों का निर्देशित दौरा करेंगे, जैसे नया संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, और राष्ट्रपति भवन।
- संविधान के प्रस्तावना का पठन: इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष प्रतिनिधियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन करवाएंगे।
- पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता: यह पहल पंचायत से संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, जिसमें भारत भर से 500 महिला सरपंच को शामिल किया गया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):
स्थापना:
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित किया गया था, ताकि महिला समस्याओं को सुलझाया जा सके।
- पहली अध्यक्ष: जयन्ती पटनायक पहली अध्यक्ष थीं।
- संविधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3), 14, और 21 महिलाओं के लिए लिंग–निरपेक्ष सुरक्षा प्रदान करते हैं।
उद्देश्य:
- भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना।
- प्रचारित मुद्दे: दहेज, राजनीति, श्रम शोषण, पुलिस अत्याचार, और नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व।
संघटनात्मक संरचना:
- अध्यक्ष: केंद्रीय सरकार द्वारा नामित।
- पाँच सदस्य: कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला कल्याण जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
- विशेष प्रतिनिधित्व: एक सदस्य अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित जनजातियों से।
अधिकार:
- नीति परामर्श: नीति परामर्श प्रदान करना।
- समन जारी करना: समन जारी करना और सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना।
- साक्ष्य लेना: शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और उपस्थिति सुनिश्चित करना।
कार्य:
- वार्षिक रिपोर्ट: महिलाओं की सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- जांच: कानूनों और संवैधानिक सुरक्षा की जांच करना।
- समीक्षा: कानूनों की समीक्षा करना और संशोधनों की सिफारिश करना।
- शिकायत निवारण: अधिकारों का उल्लंघन और कल्याण कानूनों की शिकायतों को निपटाना।
- संवेदनशील सुधार: महिला कल्याण प्रणालियों में समस्याओं की पहचान करना और सुधार करना।