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हाल ही में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर आत्महत्या के मामलों में “अनावश्यक अभियोजन” से बचने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक ऐसे मामले के संदर्भ में आया है जिसमें एक सेल्समैन, राजीव जैन, को उसकी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। इस निर्णय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है।
आत्महत्या के लिए उकसाना क्या है?
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है या उसके लिए किसी कार्य में सहायता करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह सजा जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की कारावास हो सकती है।
IPC की धारा 306 के बारे में :
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।
- इसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 108 में भी शामिल किया गया है।
- इस धारा के तहत, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे उकसाने वाला व्यक्ति पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
- उकसाने का स्तर: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में, आरोपी द्वारा प्रत्यक्ष और भयावह प्रोत्साहन होना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एक सामान्य विवाद या शब्दों का आदान-प्रदान कभी-कभी मानसिक असंतुलन का कारण बन सकता है, लेकिन यह केवल भावनात्मक संबंधों में ही लागू होता है।
- आधिकारिक संबंध: जब संबंध आधिकारिक होते हैं, जैसे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच, तो ऐसे मामलों में आरोपी की जिम्मेदारी और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है।
- साक्ष्य की कमी: अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि आरोपी का आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा था। इस संबंध में, “तथ्यों से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है,” और सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आरोपों की प्रकृति खुद बयां करती है।
न्यायपालिका की दृष्टि:
- न्यायपालिका ने पहले भी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं।
- एम मोहन बनाम राज्य (2011) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है।
- रणधीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2004): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाना या उस काम को करने में जानबूझकर मदद करना शामिल है। इसका अर्थ है कि यह केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रियता की आवश्यकता है।
- अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010): इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी को IPC की धारा 306 के अंतर्गत दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों की गहनता से जाँच करनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या पीड़िता के साथ हुई क्रूरता और उत्पीड़न के कारण उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।
निष्कर्ष: इस निर्णय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों में अदालतों और पुलिस को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह आवश्यक है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में सबूतों की पर्याप्तता और आरोपी के इरादों का स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया जाए। न्यायपालिका के इस दृष्टिकोण से न केवल व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली के दुरुपयोग को भी रोकता है।
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