Download Today Current Affairs PDF
संदर्भ:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) को शुरू हुए छह वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के बारे में:
- योजना का परिचय: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
- लॉन्च वर्ष और मंत्रालय:
- लॉन्च वर्ष: 2019
- मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)
- पात्र पेशे (Eligible Professions):
- सड़क किनारे कार्य करने वाले श्रमिक – ठेले वाले, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक
- निर्माण कार्यकर्ता – दिहाड़ी मजदूर, राजमिस्त्री
- कृषि क्षेत्र – खेतिहर मजदूर, बीड़ी श्रमिक
- घरेलू कामगार – घरेलू नौकर, कारीगर आदि
- पात्रता (Eligibility Criteria):
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
- मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम
- योगदान संरचना (Contribution Structure):
- योगदान: ₹55 से ₹200 (आयु के अनुसार)
- सरकार भी समान राशि का योगदान करती है
- अपात्रता (Exclusion Criteria):
- EPF, ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए
- आयकर दाता (Income Taxpayer) नहीं होना चाहिए
- पहले से कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए
- पेंशन प्रबंधन और नामांकन (Enrollment & Pension Fund Manager):
- पेंशन फंड प्रबंधक: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
- नामांकन: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या मांधन पोर्टल पर
- भुगतान: बैंक खाते या जन-धन खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा द्वारा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएँ (Key Features):
- पारिवारिक पेंशन:
- पेंशन प्राप्ति के दौरान अंशधारी की मृत्यु पर पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी।
- यदि 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी योजना जारी रख सकती है या बाहर निकल सकती है।
- डोनेट-ए-पेंशन (Donate-a-Pension) मॉड्यूल: नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए अंशदान करें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वर्तमान स्थिति :
- कवरेज: 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- कुल नामांकन: ~46,12,330
- शीर्ष 3 राज्य: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र