EVM Ballot Papers
संदर्भ:
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्वाचन नियमावली, 1961 के नियम 49B के तहत नई संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ईवीएम (EVM) बैलेट पेपर्स को और अधिक पठनीय व स्पष्ट बनाना है, ताकि मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सुविधा मिल सके और पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सके।
EVM बैलेट पेपर में बदलाव:
- उम्मीदवारों की पहचान:
- अब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो छपेंगे (पहली बार बिहार चुनाव से)।
- फोटो में चेहरे का हिस्सा ¾ भाग घेरेगा ताकि स्पष्ट दिख सके।
- क्रमांक और नाम (Numerals & Names)
- उम्मीदवारों/NOTA के क्रमांक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (International form) के भारतीय अंकों में,
बोल्ड, फ़ॉन्ट साइज 30 में होंगे। - सभी नाम (उम्मीदवार/NOTA) एक ही फ़ॉन्ट टाइप और साइज में होंगे।
- बैलेट पेपर की गुणवत्ता (Paper Quality)
- 70 GSM पेपर पर बैलेट छापे जाएंगे → ज्यादा टिकाऊ।
- विधानसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर का गुलाबी रंग होगा (निर्धारित RGB values)।
कानूनी प्रावधान – धारा 49B:
- भाषा और विवरण: बैलट यूनिट पर विवरण केवल उन भाषाओं में होंगे जिन्हें ECI द्वारा तय किया गया है।
- नामों का क्रम: उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में होंगे जैसे आधिकारिक सूची में दर्ज हैं।
- समान नाम: यदि दो उम्मीदवारों का नाम एक जैसा हो, तो उन्हें व्यवसाय, निवास या अन्य पहचान से अलग किया जाएगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारियाँ:
- उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह लगाना।
- यूनिट्स को सील करना।
- उम्मीदवारों की संख्या सेट करना।
- कंट्रोल यूनिट को आवश्यक सीलों से सुरक्षित करना।