PRB
संदर्भ:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए छह सदस्यीय पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) का गठन किया है।
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) – प्रमुख विवरण
स्थापना और उद्देश्य: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 30 सितंबर 2025 को पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश में सभी पेमेंट सिस्टम्स की निगरानी, नियमन और सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। PRB ने पुराने Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS) को बदल दिया।
मुख्य कार्य:
- भारत के सभी पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल और गैर-डिजिटल, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन की निगरानी।
- पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के प्रभावी संचालन के लिए नियम बनाना और लागू करना।
- National Payments Corporation of India (NPCI) और विभिन्न कार्ड नेटवर्क जैसे पेमेंट ऑपरेटरों को अधिकृत करना।
- देश में लेन-देन की सुरक्षा, दक्षता और भरोसेमंदी सुनिश्चित करना।
संरचना:
PRB का गठन Payment and Settlement Systems Act, 2007 में संशोधन के माध्यम से किया गया। बोर्ड में शामिल हैं:
- अध्यक्ष: RBI गवर्नर
- RBI प्रतिनिधि: डिप्टी गवर्नर और पेमेंट एवं सेटलमेंट सिस्टम्स के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
- सरकारी नामांकित सदस्य: केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित तीन सदस्य, जिनमें वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव शामिल हैं
- स्थायी आमंत्रित सदस्य: RBI के प्रधान विधिक सलाहकार