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ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम (Draft Rules for Online Gaming) | UPSC

Draft Rules for Online Gaming

Draft Rules for Online Gaming

संदर्भ:

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 के तहत ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। यह कानून अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लागू हुआ था।

इसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और पैसेआधारित ऑनलाइन खेलों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा चिंताओं को नियंत्रित करना है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल की प्रमुख प्रावधान (Major Provisions):

  1. ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI):
  • उद्देश्य:ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक संस्था बनाना।
  • अधिकार:अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) अधिकार — व्यक्तियों को तलब करना, साक्ष्य जांचना और बाध्यकारी आदेश जारी करना।
  • संरचना:एक अध्यक्ष और 5 सदस्य (विभिन्न मंत्रालयों से)।
  • मुख्य कार्य:
    • यह तय करना कि कोई गेमऑनलाइन मनी गेम है या नहीं।
    • गेम्स कापंजीकरण (Registration) और प्रमाणपत्र जारी करना।
    • दंड लगानाऔर निर्देश जारी करना।
    • यदि कोई गेम अपने मॉडल मेंसट्टेबाजी या जुआ शामिल करे तो उसका पंजीकरण रद्द करना।
  1. कानून का दायरा (Scope of the Act):
  • यह सभी प्रकार केऑनलाइन मनी गेम्स पर लागू होगा — जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी आदि।
  • केवलऑनलाइन सोशल गेम्स और स्पोर्ट्स की अनुमति दी जाएगी।
  • सट्टेबाजी और जुएपर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  1. पंजीकरण (Registration):
  • स्पोर्ट्सऔर सोशल गेम्स दोनों का पंजीकरण OGAI के साथ अनिवार्य होगा।
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता अधिकतम5 वर्ष तक होगी।
  • इसकीनवीनीकरण (renewal) भी आवश्यक होगी।
  1. नियमन से जुड़ी शर्तें (Regulation Guidelines):
  • प्रत्येक कंपनी को अपने गेम का पंजीकरण कराना होगा और बताना होगा—
    • राजस्व मॉडल (Revenue Model)और यूज़र सुरक्षा उपाय
    • यह प्रमाण देना कि कमाईविज्ञापन, सदस्यता या एक्सेस शुल्क से होती है, न कि सट्टे या दांव से।
  1. दंड और अपराध (Penalties and Offences):
  • ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएँ प्रदान करने पर: अधिकतम3 वर्ष की सज़ा और/या ₹1 करोड़ का जुर्माना।
  • ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने पर: अधिकतम2 वर्ष की सज़ा और/या ₹50 लाख का जुर्माना।
  • येग़ैरजमानती अपराध होंगे।
  • कंपनी का पूरा स्टाफ भीउत्तरदायी माना जा सकता है।
  • दंड तय होगा—
    • उल्लंघन से हुई कमाई,
    • यूज़र्स के नुकसान,
    • और अपराध की पुनरावृत्ति के आधार पर।
  1. शिकायत निवारण प्रणाली:
  1. गेम कंपनी का आंतरिक तंत्र
  2. Grievance Appellate Committee (GAC)— आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत।
  3. ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI)— अंतिम अपील प्राधिकारी।
  4. विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका:
  • स्पोर्ट्स:युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
  • सोशल गेम्स:सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • समग्र नियामक जिम्मेदारी:इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
  • I&B मंत्रालय:सामाजिक खेलों के वर्गीकरण (recreational, educational, skill-based आदि) के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस और दिशा-निर्देश जारी करेगा।

महत्व (Significance):

  • ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी सुरक्षा और सामाजिक चिंताओं का समाधान करता है।
  • तेजी से बढ़ते डिजिटल क्षेत्र के लिए व्यापक विनियमन (comprehensive regulation) प्रस्तुत करता है।
  • ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग में नवाचार को सार्वजनिक सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के साथ संतुलित करता है।

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