Iran to join UN anti-terror group

संदर्भ:
ईरान ने वैश्विक वित्तीय मानकों के अनुरूप होने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वित्तपोषण निरोध संधि (CFT) में शामिल होने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है।
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज़्म (CFT) और ईरान की स्थिति:
- FATF स्थिति: अक्टूबर 2025 तक, ईरान FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल है क्योंकि उसने पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CFT) मानक अपनाए नहीं हैं। हाल की CFT स्वीकृति को FATF द्वारा संभावित पुनर्मूल्यांकन की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
- CFT के बारे में:
- स्वीकृति: 9 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया (संकल्प 54/109)।
- उद्देश्य: आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने को अपराध बनाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऐसे अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना।
- आवश्यकताएँ: देशों को वित्तीय निगरानी मजबूत करनी, खुफिया जानकारी साझा करनी और कानून प्रवर्तन में सहयोग करना आवश्यक है।
- अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा: यह अन्य UN साधनों के साथ पूरक है, जैसे कि UN Security Council Resolution 1373 (2001) और UN Convention against Transnational Organized Crime (2000)।
भारत में कार्यान्वयन: भारत ने CFT को स्वीकृत कर अपने कानून में शामिल किया है, जिनमें प्रमुख हैं:
- Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967
- Prevention of Money Laundering Act, 2002
