Australia imposes social media restrictions on children under 16
संदर्भ:
ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम आयु के बच्चों द्वारा 10 प्रमुख सोशल मीडिया ऐप्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले नियम को लागू कर दिया है। यह कदम डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन जोखिमों से बच्चों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर लिया गया है।
प्रतिबंध का उद्देश्य:
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बच्चों को डिजिटल हानि से बचाना: ऑस्ट्रेलियाई सरकार का प्रमुख उद्देश्य साइबरबुलिंग, हानिकारक कंटेंट, अवसाद को बढ़ाने वाले एल्गोरिदमिक दबाव, और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की सुरक्षा है। अध्ययन बताते हैं कि 10–15 वर्ष आयु वर्ग के 96 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, जिनमें से अनेक को ऑनलाइन शोषण का सामना करना पड़ा।
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एल्गोरिदम के प्रभाव को नियंत्रित करना: प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि बच्चों को एल्गोरिदम-निर्मित मानसिक दबाव से बचने का अधिकार है। यह कदम बच्चों को “एक संरक्षित डिजिटल वातावरण” प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
प्रतिबंध के मुख्य प्रावधान:
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प्लेटफॉर्म्स पर दायित्व: यह नियम सीधे बच्चों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू किया गया है, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी उपयोगकर्ता का खाता न बने। इस सूची में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सहित 10 प्रमुख ऐप शामिल हैं।
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आयु सत्यापन प्रणाली: कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक, सरकारी आईडी, और AI-आधारित पहचान प्रणाली जैसे उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने आईडी को अनिवार्य नहीं किया है।
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मौजूदा अकाउंट्स का प्रबंधन: पहले से बने बच्चों के अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, और उपयोगकर्ताओं को संदेश मिल रहे हैं कि “आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है, इसलिए आपका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया गया है।” यह प्रक्रिया प्लेटफॉर्म-आधारित स्वचालित सत्यापन के माध्यम से लागू की जा रही है।
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दंड का प्रावधान: यदि कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेष रूप से, बच्चों या माता-पिता पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।
भारत की डिजिटल बाल-सुरक्षा रूपरेखा:
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DPDP अधिनियम 2023: भारत में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) 2023 लागू है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हेतु सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति अनिवार्य है।
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डेटा सुरक्षा: अधिनियम के अनुसार प्लेटफॉर्म्स बच्चों की ट्रैकिंग नहीं कर सकते और न ही उन्हें लक्षित विज्ञापन दिखा सकते हैं। यह नियम बच्चों को डिजिटल शोषण, पहचान की चोरी, और मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

