Attorney General of India
संदर्भ:
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी का कार्यकाल भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।
भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) के बारे में:
- परिभाषा और संविधानिक आधार:
- भारत के अटॉर्नी जनरल (AGI) सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 76 के तहत।
- मुख्य कार्य और भूमिका:
- केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सभी मामलों में जहां सरकार पक्षकार हो।
- संसद की बहसों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
- नियुक्ति और अवधि:
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा।
- अवधि: राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार (निश्चित कार्यकाल नहीं)।
- योग्यता: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, अर्थात्:
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, या
- कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहे हों, या
राष्ट्रपति के अनुसार प्रसिद्ध विधिवेत्ता (eminent jurist) हों।