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Agniveer Reservation: गृहमंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को मिलेगा BSF,CISF और CRPF में 10% आरक्षण

Agniveer Reservation पर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को BSF, CISF और CRPF में 10% आरक्षण के साथ 5 साल तक उम्र में छूट मिलेगी।

Agniveer Reservation चर्चा में क्यों हैं:

  • हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर रिटायर होने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए अन्य सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण का ऐलान किया है।
  • BSF, CISF और CRPF सहित अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में कांस्टेबल भर्ती के लिए 10% कोटा के साथ ही उम्र में 5 साल की छूट और शारीरिक परीक्षा में भी छूट देने का बड़ा फैसला किया है।
  • CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार CISF अपने सभी भारतीयों में अग्नि वीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान करता है।
  • CISF में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण के साथ-साथ पहले वर्ष उम्र में 5 वर्ष की छूट होगी। जबकि इसके बाद आगे उम्र में 3 वर्ष की छूट मिलेगी।
  • CISF की तारह BSF ने भी पूर्व अग्निवीरों को अपने सभी भर्तियों में 10% के आरक्षण के साथ-साथ 5 वर्षों के लिए उम्र में भी छूट दिया है। साथ ही BSF की अगली भर्तियों में उम्र की छूट को 3 वर्ष कर दिया जाएगा।
  • BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि, पूर्व अग्निवीरों के आने से हमारे बल को लाभ होगा और मजबूती मिलेगी क्योंकि जो भी कर्मी हमारे बल में शामिल होंगे उनके पास पहले से 4 वर्षों का अनुभव होगा।
  • अग्रवाल ने कहा है कि वे पूरी तरह अनुशासित और प्रशिक्षित जवान होंगे। यह BSF के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें प्रशिक्षित जवान मिल रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे टेस्ट पहले ही किए जा चुके हैं. पूर्व अग्निवीरों को सिर्फ फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

अग्निवीरों को क्यों मिल रहा आरक्षण:

  • वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा Army, Airforce और Navy में सैनिक भर्ती के लिए एक नई योजना बनाई गई जिसे हम अग्निपथ भर्ती योजना के नाम से जानते हैं।
  • इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार के नए बदलाव के साथ अग्निपथ योजना के तहत5 से 21 वर्ष तक उम्र वाले सैनिकों की भर्ती महज 4 वर्षों के लिए करने का ऐलान किया गया।
  • साथ ही यह भी कहा गया कि बाद में वे इनमें से 25 प्रतिशत सैनिकों को विस्तारित सेवा के लिए बनाए रखेंगे। शेष सैनिक पर्याप्त सेवानिवृत्ति राशि के साथ रिटायर हो जाएंगे।
  • केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के ऐलान के बाद पूरे देश में भर्तीयों की तैयारी करने वाले युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से पुरानी भर्ती योजना लाने की मांग की।
  • इसका समर्थन विपक्ष की सभी पार्टियों ने किया और सवाल उठाया कि उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा जिन्हें चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी बरकरार नहीं रखा जाएगा।
  • लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि वह सभी सशस्त्र बलों में रिटायर्ड अग्नि वीरों के लिए एक उचित आरक्षण देने का वादा करते हैं।
  • कई सशस्त्र बलों और राज्य सरकारों ने भी रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया था लेकिन यह कितना होगा इसकी पुष्टि नहीं की थी।

अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ:

  • अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज76 लाख रुपये होता है, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाता है।
  • अग्निवीर सैनिकों को उनके 4 साल की सेवा अवधि खत्म होने के पश्चात सरकार द्वारा कल लगभग 12 लाख रुपए सेवा निधि भुगतान के रूप में मिलता है।
  • 4 साल की सेवा अवधि के दौरान उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है।
  • अग्नि वीरों के शहीद होने पर उनके परिवार को बचे हुए कार्यकाल के वेतन सहित कुल 1 करोड़ रुपए दिया जाता है।
  • सरकार द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद विशेष ‘स्किल सर्टिफिकेट’ भी दिया जाता है, जिससे उन्हें अन्य सशस्त्र बलों के साथ साथ राज्य पुलिस भर्तियों और में विशेष छूट मिलती है।
  • सरकार ने सेवानिवृत अग्नि वीरो को बैंक से आसानी से ऋण देने का भी वादा किया है। जिससे उन्हें जीवन अगले चरण की शुरुआत करने में मदद करेगी, जो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

संसद में बहस के बाद हुई आरक्षण की घोषणा:

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नई सरकार की गठन के बाद संसद में विपक्ष और सरकार के बीच अग्निपथ योजना को लेकर तीखी बहुत हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य Army, Airforce और Navy में भर्ती हो रहे अग्निवीर सैनिकों के 4 वर्षों के अल्प कार्यकाल को खत्म कर पुरानी भर्ती योजना के तहत उनके कार्यकाल को विस्तार देना है।

वहीं लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि, अग्निवीरों के मारे जानें के बाद सरकार ना तो उन्हें शहीद का दर्जा देती है और ना ही कोई राशि उनके परिवार को मिलत है। हालांकि इसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उनकी सरकार अग्निपथ योजना के तहत शहीद होने वाले सैनिकों को एक करोड़ की राशि प्रदान करती है।

विपक्ष ने जहां इस योजना को खत्म करने की मांग की है, वहीं भाजपा के अपने सहयोगी दल जैसे लोजपा और जद (यू) ने भी इस योजना की समीक्षा की मांग की है।

पक्ष और विपक्ष की पार्टियों द्वारा दिए गए बयानों के बाद गृह मंत्रालय ने इस पर विचार करते हुए  यह फैसला लिया है कि BSF, CISF और RPF सहित अन्य सशस्त्र बलों कि आगामी भर्तियों में अग्निवीरों को छूट मिलेगी।

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2 thoughts on “Agniveer Reservation: गृहमंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को मिलेगा BSF,CISF और CRPF में 10% आरक्षण”

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