Central Government has issued the Baggage Rules 2026
संदर्भ:
हाल ही में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने ‘सामान संबंधी नियम, 2026’ (Baggage Rules, 2026) को अधिसूचित किया है। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गए हैं, जिन्होंने पिछले एक दशक से चले आ रहे 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित कर दिया है।
सामान संबंधी नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएं:
- सामान्य शुल्क-मुक्त सीमा में वृद्धि: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क-मुक्त सामान लाने की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है:
- भारतीय निवासी और भारतीय मूल के पर्यटक (NRIs/OCIs): हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले इन यात्रियों के लिए सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।
- विदेशी पर्यटक: विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए यह सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की गई है।
- क्रू सदस्य: विमान या जहाज के चालक दल के सदस्यों के लिए यह सीमा ₹2,500 निर्धारित है।
- आभूषणों (Jewellery) के लिए नए नियम: अब आभूषणों पर छूट केवल वजन (Weight) के आधार पर मिलेगी, मूल्य (Value) की पुरानी जटिल सीमाओं को हटा दिया गया है:
- महिला यात्री: 40 ग्राम तक के सोने/चांदी के आभूषण शुल्क-मुक्त ला सकती हैं।
- पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक के आभूषणों के लिए शुल्क-मुक्त अनुमति है।
- यह लाभ उन यात्रियों को मिलता है जो विदेश में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।
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- आवास स्थानांतरण लाभ: विदेश से स्थायी रूप से भारत लौटने वाले व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है:
- 12 महीने तक रहने पर: ₹1.5 लाख तक की छूट।
- 1 से 2 वर्ष रहने पर: ₹3 लाख तक की छूट।
- 2 वर्ष से अधिक रहने पर: ₹7.5 लाख तक की अधिकतम छूट।
- डिजिटल घोषणा और प्रसंस्करण: नए नियमों के साथ Customs Baggage (Declaration and Processing) Regulations, 2026 भी जारी किए गए हैं। यात्री अब अतिथि (Atithi) ऐप या ICEGATE के माध्यम से आगमन से पहले ही अपने सामान की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा कर सकते हैं।
- आवास स्थानांतरण लाभ: विदेश से स्थायी रूप से भारत लौटने वाले व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है:
- विशिष्ट छूट और प्रतिबंध:
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- लैपटॉप: 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक यात्री को एक नया लैपटॉप या टैबलेट लाने की स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
- पालतू जानवर: पालतू जानवरों (Pets) के आयात संबंधी नियमों को अब मुख्य सामान नियमों में ही समाहित कर दिया गया है।
- प्रतिबंधित वस्तुएं: हथियार, 100 से अधिक सिगरेट, 2 लीटर से अधिक शराब और फ्लैट स्क्रीन टीवी जैसी वस्तुओं को अभी भी सामान्य शुल्क-मुक्त सीमा से बाहर रखा गया है।

