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प्रत्यर्पण / Extradition

संदर्भ:

तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की भारत सरकार की निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद NIA की हिरासत में भेजा।

प्रत्यर्पण (Extradition) क्या है?

  • परिभाषा: प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया (legal process) है जिसमें किसी व्यक्ति को, जो अपराध में आरोपी या दोषी हो, एक देश से दूसरे देश में
    वापस भेजा जाता है ताकि वहाँ उस पर मुकदमा चलाया जा सके या सजा दी जा सके।
  • कैसे होता है प्रत्यर्पण? यह आमतौर पर दो देशों के बीच समझौते (Treaty) या आपसी सहमति (Agreement) के आधार पर होता है।
  • प्रत्यर्पण की ज़रूरत क्यों? जब कोई अपराधी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो उसे वापस लाकर न्याय दिलाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है।
  • प्रत्यर्पण में किन पक्षों की भूमिका होती है?
    • आरोपी/दोषी व्यक्ति
    • आरोपी व्यक्ति का मौजूद देश (Requested State)
    • जिसे प्रत्यर्पण चाहिए, वह देश (Requesting State)
    • दोनों देशों की सरकारें और न्यायिक संस्थाएँ

कानूनी प्रक्रिया एवं प्रत्यर्पण:

प्रमुख पड़ाव (Key Milestones):

  1. अमेरिकी मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्वीकृति:
    • अमेरिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
    • भारत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन के नेतृत्व में दिए गए तर्कों को स्वीकार किया गया।
    • राणा द्वारा उठाया गया “Double Jeopardy” (एक ही अपराध में दो बार सजा न होने की दलील) कोर्ट ने खारिज कर दी।
  2. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला:
    • प्रत्यर्पण के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया।
    • इससे प्रत्यर्पण को वैधानिक रूप से अंतिम रूप मिल गया।

 

NIA हिरासत:

  1. दिल्ली की अदालत ने राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेजा।
  2. NIA भारत में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है।
  3. यह कार्रवाई 26/11 मामले में गहराई से पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए की गई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) –

स्थापना:

  • NIA अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित।
  • 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय स्तर की आतंकवाद-निरोधी जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई।

मुख्य कार्य (Function):

  • यह भारत की केन्द्रीय आतंकवादनिरोधी (Counter-Terrorism) कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
  • गंभीर अपराधों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना NIA की प्रमुख जिम्मेदारी है।

कार्य क्षेत्र (Mandate):

  • ऐसे अपराधों की जांच करता है जो:
    • भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता को प्रभावित करते हैं।
    • राज्य के विरुद्ध युद्ध, परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित होते हैं

शासन (Governing Body): गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है।

मुख्यालय (Headquarters): नई दिल्ली, भारत

 

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