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उचित एवं लाभकारी मूल्य / Fair and Remunerative Price

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2025–26 के चीनी सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) ₹355 प्रति क्विंटल तय किया है। इससे देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मिल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।

गन्ना किसानों के लिए नए FRP निर्णय (2025–26):

  1. मूल्य निर्धारण (Fair and Remunerative Price – FRP):
  • नई FRP: ₹355 प्रति क्विंटल
  • आधार चीनी रिकवरी दर: 10.25%
  • लागू अवधि: चीनी सत्र 2025–26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026)
  1. प्रोत्साहन और कटौती प्रावधान:
  • प्रोत्साहन (Incentive):
    • 25% से अधिक चीनी रिकवरी होने पर
    • हर 1% अतिरिक्त रिकवरी के लिए ₹3.46 प्रति क्विंटल का बोनस
  • कटौती (Deduction):
    • 25% से कम रिकवरी होने पर
    • हर 1% की कमी पर ₹3.46 प्रति क्विंटल की कटौती
  • कम रिकवरी वाले किसानों की सुरक्षा:
    • जिन मिलों की रिकवरी दर 5% से कम है
    • ऐसे किसानों को ₹329.05 प्रति क्विंटल की न्यूनतम राशि मिलेगी, कोई कटौती नहीं
  1. अन्य प्रमुख बिंदु:
  • उत्पादन लागत (A2 + FL): ₹173 प्रति क्विंटल
  • नई FRP उत्पादन लागत से 105.2% अधिक है
  • 2024–25 के मुकाबले FRP में 4.41% की वृद्धि

Fair and Remunerative Price (FRP):

  1. FRP क्या है?
  • FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिसे केंद्र सरकार घोषित करती है, और चीनी मिलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है कि वे किसानों से खरीदी गई गन्ने की कीमत FRP के अनुसार चुकाएं।
  • इसे Sugarcane Order, 1966 के तहत निर्धारित किया जाता है।

 

  1. FRP कैसे तय किया जाता है?

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर FRP तय किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित कारक शामिल होते हैं:

  • उत्पादन लागत
  • चीनी की वसूली दर (Recovery Rate)
  • बाजार में चीनी के दाम
  • किसानों के लिए उचित लाभ का प्रावधान
  1. FRP बनाम SAP (State Advised Price):
  • FRP: केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य
  • SAP: राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (अक्सर FRP से अधिक), किसानों को अतिरिक्त समर्थन देने हेतु
  • राज्यों को SAP तय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन केंद्र द्वारा तय FRP से कम नहीं होना चाहिए।
  1. FRP निर्धारण और स्वीकृति प्रक्रिया:
  • CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices):
    • आंकड़ों के आधार पर FRP की सिफारिश करता है
    • इसमें कोई अंतिम निर्णय अधिकार नहीं होता
  • CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs):
    • जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं
    • अंतिम स्वीकृति FRP को यही समिति देती है
  1. FRP की महत्ता:
  • यह प्रणाली किसानों को समय पर भुगतान की गारंटी देती है, चाहे चीनी मिल को लाभ हो या हानि
  • यह मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और स्थायित्व लाती है

 

 

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