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55वीं GST काउंसिल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, इसमें महत्वपूर्ण कर सुधारों पर चर्चा की गई।
55वीं GST काउंसिल की बैठक के मुख्य बिन्दु:
क्या सस्ता हुआ:
- फोर्टिफाइड चावल के कर्नल्स (FRK): PDS के माध्यम से आपूर्ति किए जाने पर FRK पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।
- जीन थेरेपी: जीन थेरेपी को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
- लॉन्ग रेंज सर्फेस–टू–एयर मिसाइल (LRSAM) असेंबली के लिए सिस्टम्स: LRSAM निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर IGST छूट दी गई है।
- IAEA के लिए निरीक्षण उपकरण: IAEA द्वारा निरीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और सामग्री के आयात पर IGST छूट दी गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियामक अनुपालन को बढ़ावा देगा।
- काली मिर्च और किशमिश (सीधे बिक्री): कृषि उत्पादकों द्वारा सीधे बेची जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर अब जीएसटी लागू नहीं होगा।
क्या महंगा हुआ:
- पुरानी और उपयोग की गई वाहन (EVs सहित): पुरानी और उपयोग की गई वाहनों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।
- रेडी–टू–ईट पॉपकॉर्न
- प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लागू होगा।
- कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा।
- बिना पैकेज और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू रहेगा।
- ऑटोक्लेव्ड एराटेड कंक्रीट (ACC) ब्लॉक्स: 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ACC ब्लॉक्स पर अब 12% जीएसटी लागू होगा।
- कॉर्पोरेट प्रायोजन सेवाएँ: कॉर्पोरेट प्रायोजन सेवाओं को Forward Charge Mechanism में लाया गया है।
जीएसटी (GST):
- GST: माल और सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू उपभोग के लिए लागू होता है।
- GST का सिद्धांत: यह मूल्य संवर्धन कर (VAT) के सिद्धांत पर आधारित है और पूरे देश में लागू होता है।
- GST का उद्देश्य: इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करना और ‘एक देश, एक कर’ प्रणाली लागू करना था।
- GST का ऐतिहासिक संदर्भ: 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने GST का प्रस्ताव दिया, जो VAT के सिद्धांत पर आधारित था।
- संविधान संशोधन: संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2016 में पारित हुआ, जिसे संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में मंजूरी मिली।
- GST लागू होने की तिथि: GST 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ।
GST काउंसिल के बारे में:
- संरचना: यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
- संविधानिक आधार: इसे संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित किया गया है, जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
- मुख्य कार्य: इसका मुख्य कार्य जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करना है। इसके अतिरिक्त, यह जीएसटी की विभिन्न दरों के स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
संरचना:
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
- सदस्य: कुल 33 सदस्य, जिनमें से 2 केंद्र सरकार से और 31 राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं।
- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री।
- प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामांकित वित्त या कराधान विभाग के मंत्री।
- निर्णय प्रक्रिया: निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- केंद्र का वोट हिस्सा: केंद्र के पास कुल वोटों का 33% हिस्सा होता है।