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राज्यपाल की नियुक्ति

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हाल ही में, राष्ट्रपति ने 5 राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की है, जो इस संवैधानिक प्रावधान के तहत की गई हैं। भारतीय संविधान की धारा 155 के अनुसार, “राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर से नियुक्त किया जाएगा।” 

5 राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति :

  1. ओडिशा: मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
  2. मणिपुर: मणिपुर के लिए पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
  3. केरल: केरल का नया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। वह पहले बिहार के राज्यपाल थे।
  4. बिहार: केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
  5. मिजोरम: पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है।

राज्यपाल के बारे में:

  1. राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख: राज्यपाल राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कनाडाई मॉडल के सिद्धांतों का पालन करता है।
  2. नियुक्ति की परंपरा: राज्यपाल उस राज्य से नहीं होना चाहिए, जहां उन्हें नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहें।
  3. मुख्यमंत्री से परामर्श: राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं, ताकि संविधानिक मशीनरी का संचालन सुचारु रूप से हो सके।
  4. राज्यपाल की नियुक्ति: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर से एक वॉरंट के माध्यम से की जाती है। यह एक नामित पद है, न कि चुनाव द्वारा चयनित पद।
  5. कार्यकाल: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है और उसे कभी भी हटाया जा सकता है।
  6. पद की शपथ: राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायधीश अनुपस्थित हों, तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायधीश शपथ दिलाते हैं।
  7. राज्यपाल के विशेषाधिकार: राज्यपाल के वेतन और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान घटित नहीं किया जा सकता। ये संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और पद से संबंधित विशेषाधिकारों को शामिल करते हैं।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

  1. अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है।
  2. नियुक्ति: राज्यपाल केंद्र सरकार का नामांकित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  3. राज्यपाल की भूमिका:
    • वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है।
    • वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।
  4. अनुच्छेद 157 और 158: राज्यपाल पद के लिए पात्रता मानदंड:
    • भारत का नागरिक
    • कम से कम 35 वर्ष की आयु
    • संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं
    • लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए
  5. अनुच्छेद 161: राज्यपाल को क्षमादान और दंडविराम की शक्ति प्राप्त है।
  6. अनुच्छेद 163: राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद से सहायता और सलाह प्राप्त होती है, सिवाय विवेकाधीन शक्तियों के।
  7. अनुच्छेद 164: राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
  8. अनुच्छेद 200: राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, उसे रोकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है।
  9. अनुच्छेद 213: राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है।

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