Assisted dying bill
संदर्भ:
ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऐसे वयस्क मरीजों के लिए मदद से मृत्यु (Assisted Dying) को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित कर दिया है।
Assisted dying bill क्या है?
Assisted Dying का अर्थ है – किसी व्यक्ति का जीवन जानबूझकर समाप्त करना ताकि उसकी पीड़ा को कम किया जा सके। इसमें मुख्यतः दो प्रकार शामिल होते हैं:
Assisted Suicide (सहायता प्राप्त आत्महत्या)–
- जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता से स्वयं अपनी जान लेता है।
- उदाहरण: किसी बीमार व्यक्ति को जानबूझकर ज़हर या दवा उपलब्ध कराना।
Euthanasia (इच्छामृत्यु): जब कोई तीसरा व्यक्ति (आमतौर पर चिकित्सक) किसी मरीज का जीवन सक्रिय रूप से समाप्त करता है।
बिल के मुख्य प्रावधान
पात्रता (Eligibility)
- व्यक्ति कीआयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- मानसिक रूप सेसक्षम (Mentally Competent) होना अनिवार्य है।
- इंग्लैंड या वेल्समें कम से कम 12 महीने से निवास कर रहा हो।
- व्यक्ति को ऐसाअसाध्य (Terminal) रोग होना चाहिए जिससे 6 महीने के भीतर मृत्यु होने की संभावना हो।
- केवलमानसिक बीमारी या शारीरिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति इसके पात्र नहीं माने जाएंगे।
भारत में स्थिति–
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):
- वैध है– Common Cause बनाम भारत संघ (2018) के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत।
- अनुच्छेद 21– “गरिमा के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity)” के अंतर्गत मान्यता प्राप्त।
- सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)और सहायता प्राप्त आत्महत्या (Assisted Suicide) अभी भी अवैध हैं।