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गृह मंत्रालय विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए धारा 479, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की है। इस परामर्श में विचाराधीन कैदियों की लंबे समय तक हिरासत में रखने की समस्या को उठाया गया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर भी प्रकाश डाला गया है।
BNSS की प्रमुख बातें
- धारा 479 का प्रभाव:
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि BNSS की धारा 479 सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगी, चाहे मामला 1 जुलाई 2024 (जब BNSS लागू हुआ) से पहले पंजीकृत किया गया हो या नहीं।
- जमानत प्रावधान:
- नियमित मामले: यदि हिरासत अवधि अधिकतम निर्दिष्ट कारावास की आधी हो जाती है, तो विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया जाएगा।
- पहली बार अपराध करने वालों के लिए: यदि हिरासत की अवधि अधिकतम कारावास की 1/3 अवधि तक पहुँच जाती है, तो रिहा कर दिया जाएगा। यह प्रावधान मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराधों पर लागू नहीं होगा।
भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति
- संख्यात्मक आंकड़े: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत की जेलों में कैदियों की संख्या 131.4% है, जिनमें लगभग 75% विचाराधीन कैदी हैं (2022)।
- विचाराधीन कैदी तब तक जेल में रहते हैं जब तक उनके खिलाफ आरोपों की सुनवाई अदालत में होती है।
विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण:
- पुलिस द्वारा अंधाधुंध गिरफ्तारियां
- कानूनी अधिकारों की अनदेखी
- सुनवाई में देरी
- जमानत देने में अदालतों की अनिच्छा और असमर्थता
कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाए गए कदम:
- गरीब कैदियों को सहायता योजना: आर्थिक रूप से विवश कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है, जो जुर्माना नहीं भर सकते या जमानत बांड सुरक्षित नहीं कर सकते।
- ई-जेल पोर्टल: यह पोर्टल जमानत के लिए पात्र कैदियों की पहचान करने के लिए त्वरित और आसान तरीके से कैदियों का डेटा प्रदान करता है।
- आदर्श जेल मैनुअल 2016: इस मैनुअल में विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का प्रयास: जेलों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए गए हैं ताकि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
निष्कर्ष: यह परामर्श विचाराधीन कैदियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें उचित न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धारा 479 के माध्यम से कैदियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करना, न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
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