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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने हाल ही में 53 दवाओं को ‘गुणवत्ता अनुरूप मानक का अभाव’ के रूप में चिह्नित किया है, जिसमें पैरासिटामोल और पैन D जैसी दवाएँ शामिल हैं। इस निर्णय ने इन दवाओं के उपभोग के संबंध में गंभीर सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
CDSCO द्वारा जारी सूचियाँ:
- 48 दवाएँ: CDSCO ने एक सूची जारी की है जिसमें 48 दवाएँ गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहीं हैं।
- 5 दवाएँ (NSQ अलर्ट): दूसरी सूची में 5 दवाओं को “गुणवत्ता अनुरूप मानक का अभाव” (NSQ अलर्ट) के रूप में चिह्नित किया गया है।
यह सूचियाँ राज्य औषधि अधिकारियों द्वारा लिए गए यादृच्छिक मासिक नमूनों के आधार पर तैयार की गई हैं।
CDSCO का परिचय:
- CDSCO, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत भारत सरकार को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है।
CDSCO के प्रमुख कार्य:
- दवा आयात पर नियामक नियंत्रण: CDSCO दवा आयात की निगरानी और नियमन करता है।
- नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी: नए दवाओं के विकास और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को संचालित करता है।
- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन: कुछ विशेष लाइसेंसों को जारी करने का कार्य भी CDSCO के अंतर्गत आता है।
सुरक्षा चिंताएँ:
इस स्थिति के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के लिए इन दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं। CDSCO की यह पहल दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
परिचय: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, और वितरण को नियंत्रित करना है।
प्रमुख उद्देश्य:
- सुरक्षा और प्रभावशीलता: इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेची जाने वाली औषधियाँ और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों।
- नियामक नियंत्रण: यह औषधियों के उत्पादन, विपणन और वितरण पर नियामक नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की दवाएँ और प्रसाधन सामग्री मिल सके।
- अनुमोदन प्रक्रिया: नए औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के विकास के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को निर्धारित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये उत्पाद वैज्ञानिक परीक्षणों में सफल रहे हैं।
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