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पिछले पांच वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) का उत्पादन 73% बढ़ गया है। 2019-20 में यह 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यह जानकारी गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई है।
ई-वेस्ट क्या है?
- परिभाषा: ई-वेस्ट (Electronic Waste) का अर्थ है फेंकी गई इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण (EEE) और उनके हिस्से, जिन्हें अब उपयोग में नहीं लाया जाता और पुनः उपयोग के लिए नहीं बनाया गया।
- उदाहरण: इसमें रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और छोटे घरेलू उपकरण शामिल हैं।
- हानिकारक तत्व: ई-वेस्ट में खतरनाक पदार्थ जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी और स्थायी जैविक प्रदूषक (Persistent Organic Pollutants) पाए जाते हैं।
- जोखिम: ये पदार्थ सही ढंग से निपटान न होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं।
- प्रबंधन: इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 लागू किए, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।
ई-वेस्ट में वृद्धि के कारण:
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बढ़ता उपयोग: तकनीकी प्रगति और किफायती इंटरनेट की उपलब्धता ने दुनियाभर में जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।
- डिजिटल क्रांति का प्रभाव: इस डिजिटल क्रांति के कारण इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- महामारी का प्रभाव: 2019-20 और 2020-21 के बीच ई-वेस्ट में तेज वृद्धि हुई, जिसका कारण वर्क-फ्रॉम-होम और रिमोट लर्निंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग थी।
ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग: एक महत्वपूर्ण कदम
- रीसाइक्लिंग में वृद्धि: भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग 2019-20 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 43% हो गई है।
- अप्रोसेस्ड ई-वेस्ट की स्थिति: इसके बावजूद, 57% ई-वेस्ट (990,000 मीट्रिक टन) अभी भी प्रोसेस नहीं किया गया है।
- रीसाइक्लिंग की चुनौतियाँ: ई-वेस्ट प्रोसेसिंग की धीमी गति का मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र को संगठित प्रणाली में शामिल करना मुश्किल होना है।
- असंगठित और संगठित क्षेत्र का समावेश
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि असंगठित क्षेत्र को संगठित रीसाइक्लिंग प्रणाली से जोड़ा जाए।
- इससे ई-वेस्ट का बेहतर संग्रह और खतरनाक पदार्थों का सही तरीके से उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा
- निर्माताओं को इको-फ्रेंडली और पुन: उपयोग योग्य उत्पाद बनाने के लिए कर प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।
- हालांकि, सरकार ने अब तक स्थायी डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए कर क्रेडिट प्रणाली लागू नहीं की है।
ई-वेस्ट: चिंताएँ और चुनौतियाँ–
- पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: ई-वेस्ट में आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, और मरकरी जैसे जहरीले तत्व होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- आंकड़ों की कमी: ई-वेस्ट उत्पादन पर राज्य-स्तर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- केवल राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान बिक्री डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की औसत उम्र के आधार पर लगाए जाते हैं।
- रीसाइक्लिंग की कमी: ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग दर कम है क्योंकि विभिन्न हितधारकों को शामिल करने में कठिनाई होती है।
- कर प्रोत्साहन का अभाव: सरकार ने निर्माताओं को पुन: उपयोग योग्य और टिकाऊ उत्पाद डिज़ाइन करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रणाली लागू नहीं की है।
- अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याएँ: बिना नियमन वाले अनौपचारिक क्षेत्र के कारण ई-वेस्ट का ट्रैक रखना और पर्यावरण मानकों का पालन कराना चुनौतीपूर्ण है।
- डाटा गोपनीयता: कई उपभोक्ता ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है।
- सरकारी प्रयास:
ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022:
- विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR); इन नियमों के तहत, उत्पादकों कोलाइसेंस प्राप्त रीसाइक्लरों के माध्यम से ई-वेस्ट का निपटान और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होती है।
- EPR तंत्र:
- उत्पादकों कोवार्षिक रीसाइक्लिंग लक्ष्य दिया जाता है, जो ई-वेस्ट उत्पादन और उत्पाद की बिक्री पर आधारित होता है।
- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हेंEPR प्रमाणपत्र खरीदने की आवश्यकता होती है।