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नवंबर 2024 में GST संग्रह 8.5% बढ़ा

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नवंबर 2024 में भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) से 1.82 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो वार्षिक आधार पर 8.5% की वृद्धि है। यह लगातार नौवां महीना है जब मासिक GST संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह संग्रह अब तक के तीसरे सबसे बड़े ग्रॉस GST संग्रह के रूप में दर्ज हुआ है। अप्रैल 2024 में सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपये GST संग्रह किया गया था।

मुख्य बिंदु:

  1. वार्षिक आधार पर वृद्धि:
    • नवंबर 2023 में GST संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ था।
    • नवंबर 2024 में यह बढ़कर ₹1.82 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई।
  2. वित्त वर्ष 2024-25 का कुल संग्रह:
    • अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कुल GST संग्रह ₹14.56 लाख करोड़ रहा।
    • वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में ₹10.87 लाख करोड़ GST संग्रह हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक था।
  3. सर्वोच्च GST संग्रह:

    • अब तक का सबसे बड़ा मासिक GST संग्रह अप्रैल 2024 में ₹2.10 लाख करोड़ था।
    • अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2023 में ₹1.87 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
    • नवंबर 2024 का संग्रह ₹1.82 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है।
  4. डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और आयात का योगदान:
    • नवंबर 2024 में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से GST संग्रह 9.4% बढ़कर ₹1.40 लाख करोड़ हुआ।
    • आयातित वस्तुओं पर GST संग्रह 6% बढ़कर ₹42,591 करोड़ रहा।
  5. GST संग्रह का वर्गीकरण:
    • सेंट्रल GST (CSGT): ₹34,141 करोड़।
    • स्टेट GST (SGST): ₹43,047 करोड़।
    • इंटिग्रेटेड GST (IGST): ₹91,828 करोड़।
    • उपकर (Cess): ₹13,253 करोड़।
  6. रिफंड और नेट GST संग्रह:
    • नवंबर 2024 में कुल ₹19,259 करोड़ का रिफंड जारी किया गया, जो नवंबर 2023 की तुलना में 8.9% कम है।
    • रिफंड समायोजन के बाद नेट GST संग्रह 11% बढ़कर ₹1.63 लाख करोड़ हुआ।
  7. लगातार उच्च मासिक संग्रह:
    • नवंबर 2024 लगातार नौवां महीना है जब मासिक GST संग्रह ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक रहा।
    • यह संग्रह देश की आर्थिक गतिविधियों और बेहतर टैक्स अनुपालन का संकेत है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

  • वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है, जो भारत में बेचे जाने वाले अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
  • यह मूल्य वर्धित कर (Value Added Tax – VAT) के सिद्धांत पर आधारित है और पूरे भारत में लागू है।
  • GST का भुगतान उपभोक्ता (Consumer) करते हैं, लेकिन इसे सरकार को बेचने वाले व्यवसाय (Business) द्वारा जमा किया जाता है।
  • यह पहले से लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि) को हटाकर उनकी जगह लागू किया गया है।

भारत में GST का इतिहास और विकास:

  • 2003: केलकर टास्क फोर्स ने मूल्य वर्धित कर (VAT) पर आधारित एक व्यापक GST का सुझाव दिया।
  • 2006-07: बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर GST लागू करने का प्रस्ताव रखा गया।
  • 2014: “एक राष्ट्र, एक कर” प्रणाली लागू करने के लिए संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
  • 2016: यह विधेयक संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित हुआ।
  • 1 जुलाई 2017: GST पूरे देश में लागू किया गया।

GST के घटक:

  1. सेंट्रल GST (CGST): केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
  2. स्टेट GST (SGST): राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
  3. इंटीग्रेटेड GST (IGST): अंतर-राज्यीय लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर।
  4. उपकर (Cess): विशेष उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त कर।

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