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हाल ही में, एससी-एनबीडब्ल्यूएल ने कच्छ के छोटे रण में ट्रांसमिशन लाइन, गोवा के मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में एक विवादास्पद ट्रांसमिशन लाइन परियोजना, और मध्य भारत के बाघ गलियारों में बुनियादी ढांचे की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के बारे में:
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत में वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों की रक्षा करना और उनके आवासों का विकास करना है। यह वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देता है और संरक्षित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को अनुमोदित करता है। NBWL की स्थायी समिति (SC-NBWL) विशेष रूप से परियोजनाओं की मंजूरी के लिए जिम्मेदार होती है, और यह सुनिश्चित करती है कि विकास गतिविधियाँ वन्यजीवों और उनके आवासों के लिए हानिकारक न हों। यह बोर्ड वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संरचना और उद्देश्य:
- स्थापना: एनबीडब्ल्यूएल की स्थापना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।
- कार्य: यह बोर्ड वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों पर सरकार के निर्णयों का मार्गदर्शन करता है और संरक्षित क्षेत्रों (पीए) में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी करता है।
- अनिवार्यता: डब्ल्यूएलपीए के अनुसार, एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति के बिना पर्यटक आवासों का निर्माण, संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, वन्यजीव आवासों का विनाश या परिवर्तन, तथा टाइगर रिजर्वों की अधिसूचना रद्द नहीं की जा सकती।
संरचना:
- सदस्य: यह 47 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (पर्यावरण मंत्री) इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
- विशेष सदस्य: इसमें सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, और भारत सरकार के व्यय सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार 10 सदस्यों को नामित करती है, जो प्रख्यात संरक्षणवादी, पारिस्थितिकीविद् और पर्यावरणविद् होते हैं।
- स्थायी समिति: इसके कई कार्य स्थायी समिति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) को सौंपे जाते हैं, जिसे समान कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसमें उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, और उपाध्यक्ष द्वारा नामित अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
शक्तियाँ:
- 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, एससी-एनबीडब्ल्यूएल को वन्यजीव अभयारण्य के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए अनुमति मांगने वाले सभी प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार मिला।
- यह राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन से संबंधित मामलों पर भी सिफारिशें करता है।
बैठकें:
- एससी-एनबीडब्ल्यूएल की बैठक सामान्यतः तीन माह में एक बार होती है।
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