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राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

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हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से 25 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दी।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (National Calamity Contingency Fund – NCCF) के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ बदलकर NDRF कर दिया गया।

संरचना: NDRF को भारत सरकार के ‘लोक लेखा’ (Public Account) में शामिल किया गया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित किया गया था। यह खाते ऐसे लेन-देन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जहां सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, जैसे भविष्य निधि और छोटी बचत। इसके व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं होती।

भूमिका:

  • NDRF का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करना है।
  • यह गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund – SDRF) की सहायता करता है, यदि SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है।

SDRF का महत्व:

  • SDRF, राज्य सरकार के पास अधिसूचित आपदाओं के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है, जिसका उपयोग तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
  • केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के लिए 90% योगदान देती है।

वित्तीय प्रावधान:

  • NDRF का वित्त पोषण कुछ वस्तुओं पर उपकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से किया जाता है और इसे वित्त विधेयक के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुमोदित किया जाता है।
  • वर्तमान में, NDRF को वित्त प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty – NCCD) लगाया जाता है।

निगरानी और नियंत्रण:

  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखा, ओलावृष्टि, कीटों के हमलों और शीत लहर से संबंधित आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी करता है।
  • प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा की जाती है।
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) NDRF के खातों का ऑडिट करता है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना और राहत कार्यों को सुदृढ़ करना है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके।

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