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SPICED योजना

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हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड की एक नई योजना, निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता‘ (SPICED) को मंजूरी दी है। यह योजना भारतीय मसाला उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

  1. योजना का उद्देश्य:

SPICED योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

  • निर्यात में वृद्धि: मसालों और मूल्य-संवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना।
  • इलायची की उत्पादकता में सुधार: भारत भर में इलायची की उत्पादकता में सुधार करना।
  • कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार: मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना।
  1. कार्यान्वयन की अवधि:
  • इस योजना का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि, 2025-26 तक किया जाएगा।
  1. योजना की मुख्य विशेषताएं:
  • मूल्य संवर्धन को बढ़ावा: योजना मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करती है, जिसमें मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसाले, और जीआई मसालों को बढ़ावा देने वाले नए उप-घटकों/कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा।
  • उद्यमिता का समर्थन: मसाला इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
  • समुदायों पर ध्यान: योजना ओडीओपी और डीईएच के अंतर्गत चिन्हित किसान समूहों, एससी/एसटी समुदाय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) पर जोर देती है।
  1. पात्रता और प्राथमिकता:
  • पात्रता: मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण के वैध प्रमाण-पत्र (CREES) वाले निर्यातक इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • प्राथमिकता: पहली बार आवेदन करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  1. विशेष घटक:
  • किसान समूहों का सशक्तीकरण: कार्यक्रम विशेष रूप से प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों (FPO), किसान उत्पादक कंपनियों (FPC), और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
  • कटाई के बाद सुधार: इन समूहों को मसालों की कटाई के बाद सुधार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान की जाएगी।
  1. पारदर्शिता और निगरानी:
  • योजना की गतिविधियों को जियो-टैग किया जाएगा और बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी संबंधित जानकारियाँ, जैसे कि निधि की उपलब्धता, आवेदनों की स्थिति, और लाभार्थियों की सूची, मसाला बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

SPICED बोर्ड:

मसाला बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जिसे 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) के तहत स्थापित किया गया था। इसका गठन वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद को मिलाकर किया गया है।

उद्देश्य और जिम्मेदारियाँ:

  • इलायची उद्योग का विकास: बोर्ड छोटी और बड़ी इलायची के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।
  • मसालों का निर्यात संवर्धन: यह बोर्ड मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

प्रमुख कार्य:

  • विकास और विनियमन: मसालों के विकास, विनियमन और निर्यात के लिए उपाय करना।
  • गुणवत्ता नियंत्रण: निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना।
  • शोध गतिविधियाँ: भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान के तहत छोटी और बड़ी इलायची पर शोध गतिविधियाँ करना।

निष्कर्ष:

SPICED योजना मसाला क्षेत्र में निर्यात वृद्धि, उत्पादकता सुधार, और गुणवत्ता उन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों और निर्यातकों को सशक्त बनाने का कार्य करेगी। इसके माध्यम से, भारत में मसाला उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

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