From UPS to NPS
संदर्भ:
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि नए शुरू किए गए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाने के लिए कर्मचारियों को एक बार, एकतरफा स्विच करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
- यह योजनाओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के काफी करीब है।
- 25 साल की सेवापूरी करने पर सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वर्ष के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- 25 साल से कम सेवा (न्यूनतम 10 वर्ष)पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम होगी, लेकिन ₹10,000 प्रति माह से कम नहीं होगी।
- परिवार पेंशन: रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन का60%।
- सभी पेंशनमहँगाई (Inflation) से जुड़ी रहेंगी।
- फंडिंग प्रणाली – कर्मचारी10% वेतन का योगदान करेंगे और सरकार5% योगदान करेगी। (समय-समय पर समीक्षा की जाएगी)
- यहरिट्रोस्पेक्टिव है, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होकर NPS में रिटायर हुए कर्मचारी भी कवर होंगे।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
- इसे2004 में शुरू किया गया था ताकि OPS से बढ़ती सरकारी पेंशन देनदारियों को कम किया जा सके।
- यहDefined Contribution Model है, जिसमें 2 स्तर होते हैं।
Tier 1 (अनिवार्य):
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर), जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद जॉइन किया, वेतन और डीए (DA) का10% योगदान करते हैं।
- सरकार भीबराबर (10%) का योगदान करती है।
Tier 2 (वैकल्पिक): इसमें कर्मचारी स्वेच्छा से योगदान और निकासी कर सकते हैं।