GST reform
संदर्भ:
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लम्बी चर्चा के बाद टैक्स संरचना को सरल करने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि अब पहले की तरह चार नहीं, बल्कि केवल दो जीएसटी दरें होंगी 5% और 18%।
- इस संशोधन से रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे साबुन और शैम्पू के साथ-साथ एसी और कार जैसी वस्तुएँ भी सस्ती हो जाएँगी।
घटाए गए जीएसटी दरें के बारे में मुख्य बिन्दु:-
- रोजमर्रा के सामान: आम उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बड़ी राहत दी गई है।
- अब साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट पर पहले लगने वाला 18% जीएसटी घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।
- इसी तरह घी और मक्खन, नूडल्स और नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन व डायपर और सिलाई मशीन इन सभी पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर केवल 5% रह गया है।
- कृषि उपकरण व सामान: किसानों को सीधी राहत देने के लिए कृषि संबंधी उपकरणों पर भी कर का बोझ कम किया गया है।
- ट्रैक्टर टायर, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% पर आ गए हैं।
- वहीं ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीनें और अन्य कृषि मशीनरी इन सब पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5% कर दिया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं पर भी बड़ा बदलाव हुआ है।
- हेल्थ इंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा (पहले 18% लगता था)।
- थर्मामीटर पर जीएसटी दर 18% से घटकर 5% कर दी गई है।
- ऑक्सीजन और डायग्नॉस्टिक किट पर पहले 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% कर दिया गया है। इससे इलाज और चिकित्सा उपकरण दोनों सस्ते होंगे।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर: वाहनों पर भी कर में कटौती की गई है।
- छोटी कारों पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है।
- मोटरसाइकिलों पर भी यही बदलाव किया गया है, यानी 28% से घटाकर 18% कर लागू होगा।
- शिक्षा क्षेत्र: शिक्षा से जुड़े सामान पर कर में राहत दी गई है।
- मैप, चार्ट और ग्लोब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा (पहले 12% लगता था)।
- पेंसिल और क्रेयॉन पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
- बुक्स पर पहले 5% जीएसटी था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: घर में इस्तेमाल होने वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी कर घटाया गया है।
- एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी और वॉशिंग मशीन इन सभी पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है।
- जिन पर 40% जीएसटी लगेगा: कुछ हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।
- इसमें 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और बीड़ी शामिल हैं।
- इसके अलावा मीठे और शर्करा युक्त कार्बोनेटेड पेय, सुगंधित व कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, बड़ी गाड़ियां (पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ऊपर और डीजल इंजन 1500 सीसी से ऊपर), निजी उपयोग के विमान व हेलीकॉप्टर तथा मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और जहाज भी इस उच्चतम जीएसटी दर के अंतर्गत रखे गए हैं।
22 सितंबर से लागू होंगे नए टैक्स स्लैब: निर्मला सीतारमण ने बताया कि नई दरें नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर से लागू की जाएँगी। हालांकि तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर प्रस्तावित 40% जीएसटी फिलहाल लागू नहीं होगा। सुधारों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना, छोटे कारोबारियों को सहारा प्रदान करना और हानिकारक वस्तुओं जैसे तंबाकू के उपभोग को कम करना है।
आम आदमी को फायदे इस तरह मिलेंगे–
- जीवन–यापन सस्ता: साबुन, टूथपेस्ट, खाने-पीने का सामान और घरेलू चीज़ें सस्ती होंगी।
- इलाज आसान: दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते होंगे।
- घर बनाना सस्ता: सीमेंट और निर्माण सामग्री पर खर्च घटेगा।
- वाहन किफायती: छोटी कारें, बाइक और ऑटो पार्ट्स सस्ते मिलेंगे।
- घरेलू सुविधाएँ सस्ती: टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन खरीदना आसान होगा।
- शिक्षा किफायती: किताबें और पढ़ाई से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी।
- किसानों को राहत: ट्रैक्टर, टायर और कृषि उपकरण सस्ते होंगे, खेती की लागत घटेगी।