ICC
संदर्भ:
हाल ही में यूक्रेन को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संविधि का 125वां राज्य पक्षकार (State Party) के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कदम वैश्विक न्याय प्रणाली में यूक्रेन की भागीदारी को और मजबूत करता है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):
- परिचय: ICC दुनिया की पहली स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत है, जो जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है।
- स्थापना: रोम संविधि के तहत 1998 में स्थापित, यह अदालत 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।
- सदस्यता: जुलाई 2025 तक 125 राज्य पक्षकार (State Parties)।
- 123वां सदस्य: फिलिस्तीन (2015)
- 124वां सदस्य: मलेशिया (2019)
- 125वां सदस्य: यूक्रेन (2025)
- भारत, अमेरिका, रूस, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।
- कार्य भाषा: अंग्रेज़ी और फ्रेंच (प्रक्रियाओं की दैनिक भाषा)
- संरचना: राष्ट्रपति मंडल, न्यायपीठ, अभियोजक कार्यालय, रजिस्ट्री, पीड़ितों के लिए न्यास कोष, नजरबंदी केंद्र और सदस्य देशों की अधिवेशन सभा (ASP)।
- अधिकार क्षेत्र:
- केवल गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर कार्रवाई
- सदस्य देश की सीमा में या उसके नागरिकों द्वारा किए गए अपराध
- UN सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों में भी अधिकार
- पूरक सिद्धांत (Complementarity): तभी हस्तक्षेप जब राष्ट्रीय न्याय प्रणाली असमर्थ या अनिच्छुक हो।
ICC वैश्विक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
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