Launch of Paripoorna Mediclaim AYUSH Insurance

संदर्भ:
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए हाल ही में एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना ‘परिपूरणा मेडिक्लेम आयुष बीमा’ शुरू की है। यह योजना मौजूदा CGHS सुविधाओं को पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
परिपूरणा मेडिक्लेम आयुष बीमा का परिचय:
- परिपूरणा मेडिक्लेम आयुष बीमा (Paripoorna Mediclaim Ayush Bima) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा पहल है।
- यह एक स्वैच्छिक (Optional) और खुदरा अस्पताल बीमा योजना है, जो विशेष रूप से CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) लाभार्थियों के लिए डिज़ाइन की गई है।
- यह योजना पारंपरिक आयुष (AYUSH) उपचारों और आधुनिक चिकित्सा दोनों के लिए अतिरिक्त कवरेज प्रदान करती है।
उद्देश्य:
- CGHS लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान होने वाले खर्चों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी (AYUSH) जैसे पारंपरिक उपचारों को मुख्यधारा के स्वास्थ्य बीमा में बढ़ावा देना।
- बिना किसी अतिरिक्त GST के किफायती प्रीमियम पर व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना।
संबंधित मंत्रालय:
- वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance): इसके तहत ‘वित्तीय सेवा विभाग’ (DFS) ने इसे लॉन्च किया है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: CGHS के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान।
- कार्यान्वयन एजेंसी: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL)।
मुख्य विशेषताएं:
- बीमा राशि (Sum Insured): लाभार्थी ₹10 लाख या ₹20 लाख की बीमा राशि का विकल्प चुन सकते हैं।
- नकद रहित (Cashless) उपचार: यह योजना देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में नकद रहित उपचार की सुविधा प्रदान करती है।
- प्रीमियम छूट और GST छूट: प्रीमियम पर 28% और 42% तक की छूट उपलब्ध है (सह-भुगतान विकल्प के आधार पर), और इस पॉलिसी पर कोई GST लागू नहीं है, जिससे यह किफायती बनती है।
- आयुष उपचार: आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) उपचारों के लिए 100% तक कवरेज उपलब्ध है।
- आधुनिक उपचार: आधुनिक चिकित्सा उपचार बीमा राशि का 25% तक कवर किए जाते हैं, जिसे वैकल्पिक राइडर के माध्यम से 100% तक बढ़ाया जा सकता है।
- भर्ती संबंधी खर्च: अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले तक और छुट्टी के 60 दिन बाद तक के खर्च शामिल हैं। सामान्य कमरे का किराया बीमा राशि का 1% और ICU का किराया 2% प्रतिदिन तक सीमित है।
- अन्य लाभ: प्रत्येक दावा-मुक्त वर्ष के लिए 10% का संचयी बोनस (cumulative bonus) मिलता है, जो अधिकतम 100% तक जा सकता है।
- पात्रता: यह विशेष रूप से सेवारत और सेवानिवृत्त CGHS लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है, जिसमें एक पॉलिसी के तहत अधिकतम छह सदस्य शामिल हो सकते हैं।
