NIA
संदर्भ:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अभी तक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालतें स्थापित नहीं की हैं। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने और गंभीर अपराधियों को आसानी से जमानत मिलने से रोकने के लिए बजट आवंटन किया जाए।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA):
- स्थापना: NIA एक्ट, 2008 के तहत 26/11 मुंबई हमलों के बाद।
- मुख्य कार्य: भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी।
- NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019:
- क्षेत्राधिकार का विस्तार:भारत के नागरिकों या हितों से जुड़े अपराधों की जांच विदेश में भी कर सकती है।
- मंडेट का विस्तार:विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद, और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अपराध शामिल।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- विशेष न्यायालय: कुल 51 NIA विशेष न्यायालय, जिनमें से दो विशेष रूप से NIA के लिए (रांची और जम्मू)।
मुख्य उद्देश्य और कार्य
- आतंकवाद का मुकाबला: इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाना, जांच करना और उन्हें रोकना है.
- राष्ट्रीय सुरक्षा: यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य गंभीर अपराधों की भी जांच करती है, जैसे कि देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या परमाणु प्रतिष्ठानों पर अपराध.
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों के आतंकवाद-विरोधी प्रस्तावों और समझौतों को लागू करती है.
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: जांच में नए और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
- मानवाधिकारों की रक्षा: यह जांच के दौरान मानव अधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा के लिए भी काम करती है.