Opium production in India
संदर्भ:
भारत सरकार हर वर्ष अफीम की खेती की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करती है, जो मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) नियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित की जाती है।
भारत में अफीम उत्पादन:
संक्षिप्त विवरण: भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से अफीम गम (Opium Gum) का उत्पादन करता है, और यह नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत नियंत्रित है।
नियमन:
- उत्पादन पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा कड़ी निगरानी होती है, जो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- केवल कुछ राज्यों में अनुमति है: मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (विशेष अधिसूचित क्षेत्र)।
किसानों के लिए शर्तें:
- किसानों को प्रत्येक वर्ष लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- लैटेक्स (सारा रस) में मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड (MQY) यानी न्यूनतम मॉर्फिन सामग्री प्राप्त करनी होती है।
- पूरी उपज CBN को ही सौंपनी होगी, और सरकार द्वारा तय मूल्य पर खरीद की जाएगी।
महत्व: अफीम और उससे निकाले जाने वाले अल्कलॉइड—मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन—पेलिएटिव केयर, दर्द प्रबंधन और आवश्यक नशीली दवाओं के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।