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पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPF में आरक्षण (Reservation for ex-fire warriors in CAPF) | UPSC

Reservation for ex-fire warriors in CAPF

Reservation for ex-fire warriors in CAPF

संदर्भ:

गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व-अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs – जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, और असम राइफल्स) में ग्रुप ‘C’ स्तर के पदों पर भर्ती में आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह नीतिगत बदलाव उनके लिए स्थायी करियर पथ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्य प्रावधान:

    • आरक्षण प्रतिशत: हाल ही में, केंद्र सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए CAPFs में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) / राइफलमैन के पदों पर आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह संशोधन BSF (सीमा सुरक्षा बल) के साथ शुरू किया गया है और धीरे-धीरे अन्य बलों में भी लागू किया जाएगा।
  • आयु में छूट (Age Relaxation): पहले बैच के पूर्व-अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। बाद के बैचों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है।
  • शारीरिक दक्षता/मानक परीक्षण (Physical Efficiency/Standard Test): पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) से छूट दी गई है।
  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है।
  • भर्ती प्रक्रिया: उन्हें अन्य नियमित उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा देनी होगी। भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होगी: चरण 1: नोडल CAPF 50% आरक्षित रिक्तियों के लिए पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती करेगा तथा चरण 2: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) शेष रिक्तियों (अन्य श्रेणियों सहित) के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेगा। 

इसका महत्व:

  • सामाजिक समावेशन और पुनर्वास: यह कदम “अग्निपथ योजना” के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए सेवा-निवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित करियर मार्ग प्रदान करता है, जिससे उनके भविष्य की अनिश्चितता कम होती है।
  • आंतरिक सुरक्षा: पूर्व-अग्निवीर पहले से ही सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जिससे CAPFs में शामिल होने पर उनका अतिरिक्त प्रशिक्षण कम हो जाता है और बल की संचालन क्षमता बढ़ती है। 
  • सरकारी नीति और क्रियान्वयन: यह निर्णय सरकारी नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है (10% से 50% आरक्षण) और सरकार की पूर्व-अग्निवीरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
  • आरक्षण मैट्रिक्स पर प्रभाव: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण (SC/ST/OBC) मैट्रिक्स को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यह संभवतः एक क्षैतिज (horizontal) आरक्षण है। 

अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme):

  • अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) भारत सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए शुरू की गई एक नई और एकल प्रणाली है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। 
  • इस योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को ‘अग्निवीर’ कहा जाता है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अल्पकालिक अवधि के लिए की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की अवधि भी शामिल है। 
  • भर्ती के समय उम्मीदवार की आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास निर्धारित है। चयन योग्यता (मेरिट) और अखिल भारतीय स्तर पर खुली भर्ती के आधार पर होता है।
  • 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद, प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी कैडर के रूप में नियमित सेवा के लिए नामांकित किया जाता है। शेष 75% अग्निवीरों को सेवामुक्त कर दिया जाता है।
  • अग्निवीरों को आकर्षक मासिक वेतन के साथ-साथ ‘सेवा निधि’ पैकेज दिया जाता है। 4 साल पूरे होने पर, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख रुपये (ब्याज सहित) की एकमुश्त राशि दी जाती है, जो आयकर मुक्त होती है।

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