Vice-President of India
संदर्भ:
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने को अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि यह निर्णय डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप लिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण कार्य संबंधों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने कार्यकाल को एक सुखद अनुभव बताया।
भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India): एक संक्षिप्त विवरण
संवैधानिक स्थिति:
- राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद।
- प्रोटोकॉल में द्वितीय स्थान, और राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की पहली पात्रता।
- राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman of Rajya Sabha) — इस रूप में उनके कार्य व अधिकार लोकसभा अध्यक्ष जैसे होते हैं।
चुनाव प्रक्रिया:
- निर्वाचन मंडल (Electoral College): संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के सदस्य।
- चुनाव प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)।
- कार्यकाल: 5 वर्ष | पुनर्निर्वाचन योग्य (Re-eligible)।
पदत्याग व कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका:
- उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं।
- यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
- यदि राष्ट्रपति का निधन, इस्तीफा या पदच्युत होना होता है, तो 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना आवश्यक है।
- इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन नहीं करते।
पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria):
- भारत का नागरिक होना आवश्यक।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की पात्रता होनी चाहिए।
- केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
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