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भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 (Vice Presidential Election in India 2025) | UPSC

Vice Presidential Election in India 2025

Vice Presidential Election in India 2025

Vice Presidential Election in India 2025 – 

संदर्भ:

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की समयसीमा की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त 2025 (गुरुवार) को जारी होगी।

समयसीमा:

  • नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 7 अगस्त 2025
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 22 अगस्त 2025
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025
  • मतदान (यदि आवश्यक हो): 10 सितंबर 2025
  • मतगणना एवं परिणाम की घोषणा: मतदान के दिन ही होगी

धनखड़ का इस्तीफा और उपराष्ट्रपति पद रिक्त:

  • 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किया।
  • उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन इस्तीफे के कारण पद अकाल रिक्त हो गया।
  • इस स्थिति में संवैधानिक रूप से चुनाव कराना आवश्यक हो गया है।

चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल:

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी देता है।
  • अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है।
  • इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं:
    • लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
    • राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
    • राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

मतदान प्रणाली:

  • चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।
  • इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है।
  • सभी सांसद मतदाता होते हैं और हर वोट का मूल्य समान (1) होता है।

मुख्य विशेषता:

  • चुनाव में सदस्य को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्रमबद्ध करना होता है।
  • किसी को जीतने के लिए कुल वैध वोटों का 50% से अधिक प्रथम वरीयता प्राप्त वोट मिलना ज़रूरी होता है

उम्मीदवार की योग्यता के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की अनिवार्यता

  • उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने वाले किसी भी उम्मीदवार को 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
  • इसके साथ ही, अलग से 20 अन्य सांसदों का समर्थन भी आवश्यक है। यानी कुल 40 सांसदों की प्राथमिक सहमति (20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक) के बिना किसी भी प्रत्याशी का नामांकन वैध नहीं माना जाएगा।

संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 63: भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा।
  • अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया बताता है।
  • अनुच्छेद 67: पद से हटाने की प्रक्रिया (Impeachment)
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष (Chairman) के रूप में कार्य करता है।
  • यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।

पात्रता (Eligibility):

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • 35 वर्ष या उससे अधिक आयु
  • राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए
  • भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए

निष्कर्ष: उपराष्ट्रपति चुनाव भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह संवैधानिक मर्यादाओं और समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाता है।

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