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रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ‘रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024’ प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करना है, जिससे रेलवे क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जा सके।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान:

  1. कानूनी ढांचे को सरल बनाना:
    • 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत किया जाएगा।
    • दो अलग-अलग कानूनों की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
  2. स्वतंत्र नियामक की स्थापना: रेलवे के बेहतर संचालन के लिए एक स्वतंत्र नियामक (Independent Regulator) की स्थापना का प्रस्ताव।
  3. क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक अधिकार: रेलवे के ज़ोनल कार्यालयों को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
  4. संगठनात्मक संरचना में सुधार: वर्तमान रेलवे संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखते हुए इसे अधिक कुशल बनाने के उपाय।
  5. वित्तीय स्थिति में सुधार: रेलवे के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ सुझाव शामिल:
    • लेखांकन विधियों में बदलाव।
    • यात्रियों के किरायों को व्यावहारिक बनाना।
    • माल ढुलाई सेवाओं में विविधता लाना।
    • निजी साझेदारी से राजस्व में वृद्धि।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 का महत्व:

  1. प्रशासनिक सुधार: रेलवे बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर कार्यक्षमता और स्वायत्तता में वृद्धि।
  2. कानूनी सरलता: कानूनी ढांचे का सरलीकरण, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो।
  3. संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से सरकार की क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता स्पष्ट।
  4. संचालन में सुधार: रेलवे के कार्य संचालन को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
  5. शासन सुधार: भारतीय रेलवे की प्रशासनिक और परिचालन संरचना में सुधार लाने के लिए प्रगतिशील पहल।

भारतीय रेलवे: एक संक्षिप्त परिचय:

स्थापना और इतिहास:

  • भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी।
  • भारत की पहली रेलगाड़ी 21 मील की दूरी पर मुंबई से ठाणे के बीच चली।
  • यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।
  • 2050 तक, भारत वैश्विक रेल गतिविधियों में 40% हिस्सेदारी का अनुमान रखता है।

संरचना और जिम्मेदारियाँ:

रेल मंत्रालय:

  • कार्य:
    1. रेलवे नीति बनाना और रणनीतिक दिशा देना।
    2. बजट आवंटन का प्रबंधन।
    3. बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स और विस्तार योजनाओं को मंजूरी देना।
    4. रेलवे बोर्ड को नीति संबंधी मार्गदर्शन देना।
  • 2024-25 बजट:
    • ₹2.52 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च आवंटित।
    • रेलवे क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति।

रेलवे बोर्ड:

  • कार्य:
    1. रेल मंत्रालय की नीतियों को लागू करना।
    2. रेलवे के दैनिक संचालन की निगरानी।
    3. नेटवर्क विकास, आधुनिकीकरण और सुरक्षा योजनाएं बनाना।
    4. क्षेत्रीय रेलों को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करना।

क्षेत्रीय रेलवे (जोन):

  • संख्या:
    • 2024 तक 17 ज़ोन हैं।
    • 18वां ज़ोन (साउथ कोस्ट रेलवे) प्रस्तावित।
  • संरचना:
    • ज़ोन को डिवीज़न में विभाजित किया जाता है।
    • हर डिवीज़न का प्रबंधन डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) करते हैं।

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