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हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक विविधता को सम्मानित करना और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
इतिहास और महत्व:
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यक समूह की परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, अल्पसंख्यक समूह वह समुदाय होते हैं जिनका सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक प्रभुत्व नहीं होता और वे किसी विशेष देश में संख्यात्मक दृष्टि से कम होते हैं।
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का महत्व:
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- 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बयान अपनाया।
- अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों का अधिकार सुनिश्चित करता है और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।
भारतीय संविधान में प्रावधान:
- धारा 29:
- सभी नागरिकों को अपनी अलग संस्कृति, भाषा, या लिपि को संजोने का अधिकार देती है।
- महत्व: यह विविध सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता देती है और समानता और गरिमा सुनिश्चित करती है।
- धारा 30:
- धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देती है।
- न्यायिक व्याख्या:
- सुप्रीम कोर्ट ने धारा 30 को समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांतों से जोड़ा है।
- हाल के फैसले (जैसे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2024) ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की पुष्टि की है।
- धारा 350 A: यह अपने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की अनिवार्यता तय करती है।
- धारा 350 B: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करती है।
- अन्य समर्थन: संविधान विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों का समर्थन करता है, जैसे नागा समुदाय के पारंपरिक कानून।
अल्पसंख्यक (Minority):
- संविधान में परिभाषा: “Minority” शब्द की संविधान में कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।
- न्यायिक व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने TMA Pai Foundation (2002) जैसे मामलों में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है।
- उदाहरण: पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
- अल्पसंख्यक संस्थानों के संकेतक:
- संस्थापक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा करना।
- संचालनात्मक तत्व जैसे वित्त, बुनियादी ढांचा और प्रशासन।
- न्यायिक सुरक्षा: अल्पसंख्यक संस्थान स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, लेकिन वे निगरानी से मुक्त नहीं होते:
- दुरुपयोग निषेध: सरकारें संस्थागत मानकों को बनाए रखने के लिए नियम लागू कर सकती हैं।
- निष्पक्ष सहायता: धारा 30(2) अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव करने से मना करती है जब सहायता दी जाती है।
- अल्पसंख्यक अधिकारों का तर्क:
- विविधता का संरक्षण: इन अधिकारों का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है, जो केवल एक सक्षम वातावरण में ही फलती-फूलती है।
- व्यक्तिगत बनाम समूह अधिकार: व्यक्तिगत समानता (धारा 14-18, 19, 25) समूह पहचान के बिना अधूरी है।
- न्यायिक टिप्पणियाँ: न्यायालयों ने हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है।
- आधुनिक भारत में महत्व:
- संविधानिक धरोहर: धारा 25-30 भारत के बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
- वैश्विक प्रासंगिकता: यह अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, के अनुरूप है।