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संदर्भ:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की, अपनी 237वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% बनाए रखने की सिफारिश की। यह दर 7.4 करोड़ से अधिक अंशदायी ग्राहकों पर लागू होगी।
PF जमा पर ब्याज दर से जुड़ी मुख्य बातें:
- ब्याज दर बरकरार: लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई ईपीएफ ब्याज दर (8.25%) को इस साल भी बरकरार रखा गया।
- वित्तीय अस्थिरता का ध्यान: बाजार में संभावित अस्थिरता और आरबीआई के रेपो रेट कट (6.25%) के बावजूद ब्याज दर को घटाया नहीं गया।
- सरप्लस बढ़ा: 8.25% ब्याज दर बनाए रखने से EPFO के पास अनुमानित ₹5,300 करोड़ का अधिशेष रहेगा, जो पिछले साल ₹300 करोड़ था।
- कटौती पर विचार लेकिन फैसला बरकरार: वित्त मंत्रालय की सतर्कता के बावजूद पहले 8.20% करने पर विचार हुआ, लेकिन बाद में इसे 8.25% रखा गया।
- ब्याज बढ़ाने की मांग: कुछ ट्रेड यूनियनों ने ब्याज दर 8.30% करने की मांग की थी।
- पूर्व ब्याज दरों का इतिहास:
- 2019-20 और 2020-21: 8.5%
- 2021-22: 8.1% (चार दशक में सबसे कम)
- 2022-23: 8.15%
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के बारे में
- स्थापना: EPFO एक वैधानिक निकाय है, जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित किया गया।
- प्रशासन: इसका संचालन केंद्रीय भविष्य निधि न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees, EPF) द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- योजना: यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन योजना और बीमा योजना का प्रबंधन करता है।
- भविष्य निधि (Provident Fund):
- एक वित्तीय योजना जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है, और यह राशि सेवानिवृत्ति या कुछ विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए उपलब्ध होती है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
EPFO की योजनाएँ
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (EPF)
- सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर संचित राशि + ब्याज प्रदान किया जाता है।
- आंशिक निकासी: शिक्षा, विवाह, बीमारी और मकान निर्माण के लिए अनुमति।
- आवास योजना: “सभी के लिए आवास 2022” लक्ष्य को पूरा करने हेतु सदस्यों को घर खरीदने में मदद।
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS)
- मासिक पेंशन: वृद्धावस्था, विकलांगता, उत्तरजीवी, विधवा/विधुर और बच्चों को लाभ।
- न्यूनतम विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है।
- 1971 की पारिवारिक पेंशन योजना के सदस्योंको पूर्व सेवा लाभ।
- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 (EDLI)
- कर्मचारी की मृत्यु पर बीमा लाभ दिया जाता है, बशर्ते वह योजना का सदस्य हो।
- बीमा राशि: वेतन का 20 गुना, अधिकतम ₹6 लाख तक।