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दिल्ली रात्रि पाली कार्य नीति 2025 (Delhi Night Shift Work Policy 2025) | UPSC Preparation

Delhi Night Shift Work Policy 2025

Delhi Night Shift Work Policy 2025

संदर्भ:

दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की पाली (night shift) में काम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनकी लिखित सहमति (written consent) अनिवार्य रूप से ली जाए।

सभी कर्मचारियों के लिए नियम:

  1. अधिकतम कार्य घंटे: कर्मचारियों को प्रतिदिन 9 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
  2. आराम का समय (Rest Breaks): लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आराम का अंतराल (rest interval) देना अनिवार्य है।
  3. अनिवार्य ओवरटाइम वेतन: यदि ओवरटाइम किया जाता है, तो कर्मचारियों को सामान्य वेतन की दोगुनी दर से भुगतान किया जाना चाहिए।
  4. जबरदस्ती रात की पाली नहीं: शिफ्ट का आयोजन इस तरह किया जाना चाहिए कि किसी कर्मचारी को केवल रात की पाली में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।
  5. कानूनी लाभ (Statutory Benefits): न्यूनतम वेतन, पीएफ (Provident Fund), बीमा और बोनस सहित सभी कानूनी लाभ जारी रखने होंगे।

महिलाओं के लिए विशेष नियम:

  1. लिखित सहमति अनिवार्य (Mandatory Written Consent): किसी महिला कर्मचारी को रात की पाली में नियुक्त करने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है।
  2. सुरक्षा और सुरक्षा (Safety & Security): रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन के लिए उपयुक्त प्रबंध करना अनिवार्य है।
  3. आंतरिक शिकायत समिति (ICC): महिलाओं को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 के तहत ICC का गठन करना अनिवार्य है।
  4. CCTV कैमरे: CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है और फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा। आवश्यक होने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।
  5. प्रतिबंधित प्रतिष्ठान (Prohibited Establishments): शराब की दुकानों पर महिलाओं के लिए रात की पाली की छूट लागू नहीं होगी।

अन्य लाभ और प्रावधान:

  1. प्रतिपूरक अवकाश: राष्ट्रीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने पर कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा।
  2. कानूनी लाभ: सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि (PF), बीमा और बोनस का अधिकार मिलेगा।
  3. कल्याण सुविधाएँ: नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर रेस्टरूम, वॉशरूम और मेडिकल सहायता जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।
  4. रिकॉर्ड रखरखाव और रिपोर्टिंग: नियोक्ताओं को रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं का पूरा रिकॉर्ड और रजिस्टर रखना होगा और आवश्यक होने पर श्रम विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
  5. भेदभाव पर रोक: महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें रात की पाली में काम करने के लिए बाध्य या दबाव में नहीं लाया जाएगा।

दिल्ली को इसका क्या फायदा होगा?

  • यह फैसला दिल्ली को 24×7 बिजनेस हब के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
  • महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ेगी और नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।
  • राजधानी को Ease of Doing Business में भी लाभ मिलेगा।
  • यह निर्णय दिल्ली को सुरक्षित, प्रगतिशील और समावेशी कार्य वातावरण देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

किसकिस राज्य में पहले से है यह सुविधा?

  • यह सुविधा पहले से ही हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लागू है।
  • दिल्ली भी इस सूची में शामिल हो गई है, जिससे यहाँ की कार्यसंस्कृति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

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