मतदान के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Supreme Court decision on voting rights

संदर्भ:
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई करते हुए यह पुनः स्पष्ट किया है कि भारत में मतदान का अधिकार (Right to Vote) और चुनाव लड़ने का अधिकार (Right to Contest) संविधान के भाग III के तहत ‘मौलिक अधिकार’ नहीं हैं। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ये अधिकार ‘वैधानिक अधिकार’ (Statutory Rights) हैं, जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से विनियमित किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय:
- पृष्ठभूमि: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने राजस्थान सहकारी समिति चुनावों से संबंधित एक मामले (Ram Chandra Choudhary v. Roop Nagar Dughd Utpadak Sahakari Samiti Ltd.) में यह व्यवस्था दी।
- वैधानिक दर्जा: न्यायालय ने दोहराया कि मतदान और चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं हैं, बल्कि कानून जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 द्वारा दी गई रियायतें हैं। चूंकि ये अधिकार वैधानिक हैं, इसलिए संसद या संबंधित विधायी निकाय कानून बनाकर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- अधिकारों में अंतर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘मतदान का अधिकार’ और ‘चुनाव लड़ने का अधिकार’ अलग-अलग हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार पात्रता और अयोग्यता की अधिक सख्त शर्तों के अधीन है।
संवैधानिक परिप्रेक्ष्य:
- अनुच्छेद 326: यह वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, लेकिन इसे संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में शामिल नहीं किया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर होंगे।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951: मतदान और चुनाव की पात्रता इसी अधिनियम की धाराओं (जैसे धारा 62) के तहत तय होती है।
- अनुच्छेद 19(1)(a): 2003 के PUCL मामले में कोर्ट ने माना था कि मतदान करना ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हिस्सा है, लेकिन अधिकार का मूल स्वरूप आज भी वैधानिक ही बना हुआ है।
- अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- एन.पी. पोन्नुस्वामी (1952): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतदान का अधिकार वैधानिक है और इस पर कानून द्वारा लगाई गई सीमाएं लागू होती हैं।
- ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल (1982): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि “चुनाव का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार। यह केवल एक कानून द्वारा निर्मित अधिकार है।”
- PUCL बनाम भारत संघ (2003): इस मामले में न्यायालय ने थोड़ा अलग रुख अपनाते हुए कहा था कि ‘मतदान करना’ अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हिस्सा है। हालांकि, इसे पूर्ण मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया।
- कुलदीप नायर बनाम भारत संघ (2006): संवैधानिक पीठ ने पुष्टि की कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसे कानून के माध्यम से बदला या वापस लिया जा सकता है।
मौलिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में अंतर:स्रोत:
प्रवर्तन:
संशोधन:
उदाहरण:
|