Ex Agniveers CAPF Reservation – जानिए 50% आरक्षण और अन्य छूट संबंधी प्रावधान
संदर्भ:
हाल ही में गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर पूर्व अग्निवीरों (Ex Agniveers) के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की।
Ex Agniveers CAPF Reservation नीति के मुख्य बिंदु:
- घोषणा: भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निपथ योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए पूर्व निर्धारित कोटा (CAPF Quota) को संशोधित किया.
- इससे पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF Recruitment), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF Recruitment) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF Recruitment) जैसी संस्थाओं में केवल 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी.
- अब केंद्रीय नियमों में संशोधन कर इस सीमा को बढ़ाकर 50% (पचास प्रतिशत) कर दिया गया है.
- बल और पद: यह नीति निम्नलिखित बलों में सीधे तौर पर लागू होगी: सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और असम राइफल्स (Assam Rifles)।
- यह कोटा मुख्य रूप से कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए मान्य होगा.
- आयु सीमा में छूट: अग्निवीरों के पहले बैच (First Batch) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा (Upper Age Limit) में 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी.
- इसके बाद के आने वाले सभी बैचों के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी.
- शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्ति (Exemption from PET): पूर्व अग्निवीरों (Ex Agniveers) को भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test – PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी.
- अतिरिक्त अधिमान (Additional Weightage): लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के मापदंडों में भी इन अनुभवी जवानों को वरीयता दी जाएगी.
- नोडल नोडल एजेंसी: इस बड़े आरक्षण को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय के भीतर एक विशेष अग्निवीर भर्ती समन्वय सेल (Agniveer Recruitment Coordination Cell) का गठन किया गया है.
- यह सेल सैन्य मामलों के विभाग (DMA) और विभिन्न सुरक्षा बलों के महानिदेशालयों के बीच संपर्क स्थापित कर रिक्तियों की निगरानी करेगा.
अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) क्या हैं?
- परिचय: अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक अल्पकालिक सेवा योजना है।
- शुरुआत: इस अल्पकालिक सैन्य सेवा योजना (Short-Term Military Service Scheme) की शुरुआत जून 2022 में की गई थी.
- मूल उद्देश्य: सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल को कम करके सेना को अधिक युवा, तकनीकी रूप से कुशल और चुस्त (Lean and Mean) बनाना है.
- आयु सीमा: 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के युवा (कुछ विशेष संशोधनों के तहत ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाया गया है) आवेदन कर सकते हैं।
- भर्ती प्रक्रिया: यह अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता और चिकित्सा मानकों के आधार पर पारदर्शी ढंग से की जाती है।
- वेतनमान: पहले वर्ष में लगभग ₹30,000 मासिक वेतन मिलता है, जो चौथे वर्ष तक बढ़कर लगभग ₹40,000 प्रति माह हो जाता है।
- कार्यकाल: इसके तहत युवाओं को ‘अग्निवीर’ के रूप में सेना के तीनों अंगों (थलसेना, नौसेना और वायुसेना) में 4 वर्ष की सेवा का अवसर मिलता है.
- प्रतिधारण (Retention): 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद, योग्यता के आधार पर अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में स्थायी रूप से शामिल किया जाता है.
- सेवा निधि पैकेज (Seva Nidhi Package): शेष 75% जवानों को सेवामुक्ति पर लगभग ₹11.71 लाख का कर-मुक्त (Tax-Free) सेवा निधि पैकेज प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें या उद्यमिता की ओर बढ़ सकें.
- सेवा के दौरान ₹48 लाख का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जाता है। वीरगति को प्राप्त होने पर ₹1 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
- महत्व:
- राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline): यह योजना रक्षा बजट में पेंशन के बढ़ते वित्तीय बोझ (Pension Burden) को संतुलित करने में मदद करती है.
- अनुशासित समाज: समाज को हर साल सैन्य रूप से प्रशिक्षित, अनुशासित और देशभक्त युवाओं का एक बड़ा कार्यबल (Disciplined Workforce) मिलता हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: पूर्व अग्निवीरों के लिए CAPF में 50% आरक्षण क्या है?
उत्तर: केंद्र सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों (Ex Agniveers) को अर्धसैनिक बलों की सीधी भर्ती में कॉन्स्टेबल पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण (Ex Agniveers CAPF Reservation) देने की नीति है.
प्रश्न 2: यह आरक्षण किन बलों में लागू होगा?
उत्तर: यह नीति बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रभावी रूप से लागू होगी.
प्रश्न 3: पूर्व अग्निवीरों को और कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?
उत्तर: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से पूर्ण छूट मिलेगी और चिकित्सा जांच में वरीयता दी जाएगी.
प्रश्न 4: क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी?
उत्तर: हाँ, पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा आगामी बैचों के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.
प्रश्न 5: इस फैसले का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों का पुनर्वास करना और देश के अर्धसैनिक बलों को पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी जवान प्रदान करना है.
