Anti Conversion bill in Rajasthan
संदर्भ:
राजस्थान विधानसभा ने “राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025” पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबरन, धोखे या दबाव के माध्यम से होने वाले धार्मिक रूपांतरणों पर रोक लगाना है। यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए सुनिश्चित करता है कि रूपांतरण केवल स्वेच्छा और विधिक प्रक्रिया के तहत ही हो।
विधेयक की मुख्य विशेषताएँ (Key Features):
- प्रतिबंधित रूपांतरण: बल, दबाव, धोखाधड़ी, लालच, अनुचित प्रभाव, गलत प्रस्तुति, विवाह या किसी भी छलपूर्ण तरीके से धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंधित है।
- घोषणा और जाँच:
- धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति और धर्म बदलने वाला व्यक्ति – दोनों को जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष घोषणा करनी होगी।
- DM इस पर जाँच करेगा और आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा।
- एफआईआर दर्ज करने वाले लोग: ज़बरदस्ती धर्मांतरण की स्थिति में पीड़ित, माता–पिता, भाई–बहन, या रक्त/विवाह/गोद लिए रिश्तेदार एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
- सामान्य अपराध: अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की कैद और न्यूनतम ₹5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा।
- संवेदनशील वर्ग: यदि धर्मांतरण नाबालिग, महिला, दिव्यांग, या अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) व्यक्ति का है, तो सज़ा 10 से 20 साल की कैद और न्यूनतम ₹10 लाख जुर्माना होगी।
- सामूहिक धर्मांतरण: यदि सामूहिक धर्मांतरण होता है तो दोषियों को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम ₹25 लाख जुर्माना भुगतना होगा।

