CAG new initiative: Plan to create two new central audit cadres

संदर्भ:
Comptroller and Auditor General of India (CAG) ने 6 नवम्बर 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2026 से दो नए केंद्रीयकृत ऑडिट कैडर की स्थापना की जाएगी। जिसके माध्यम से केन्द्र-शासन और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा।
दो नए कैडरों के नाम
- Central Revenue Audit Cadre (CRA Cadre) – इस कैडर का मुख्य फोकस केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों (उदाहरणतः कर, गैर-कर राजस्व) के ऑडिट पर होगा।
- Central Expenditure Audit Cadre (CEA Cadre) – इस कैडर का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के व्यय (Expenditure) की ऑडिटिंग होगी, यानी सार्वजनिक खर्चों की समीक्षा, दक्षता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना।
उद्देश्य (Aim)
- इन नए कैडरों का उद्देश्य विशेषीकरण को बढ़ावा देना है — उदाहरण के लिए राजस्व ऑडिट और व्यय ऑडिट अलग-अलग प्रोफाइल में हों।
- ऑडिटिंग प्रक्रिया में केंद्र-कृत प्रबंधन लाना ताकि विभिन्न राज्य-कार्यालयों में फैली हुई जिम्मेदारियों को एकीकृत किया जा सके।
- ऑडिट पेशेवरों (Senior Audit Officers, Assistant Audit Officers) को बेहतर करियर-परिस्थिति देना, जिनमें “आल-इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी” आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में लगभग 4,000 ऑडिट पेशेवरों को इन दो कैडरों में समेकित किया जाएगा।
- इस बदलाव से ऑडिट गुणवत्ता, जवाबदेही और समय-बद्धता में सुधार की उम्मीद है।
Comptroller and Auditor General of India के बारे में
- संविधानिक आधार: CAG का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित है। अनुच्छेद 149-151 इसके कार्य-शक्तियों और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं।
- भूमिका: यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय का ऑडिट करता है, सार्वजनिक निधियों के उपयोग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- नामांकन, कार्यकाल एवं स्वायत्तता: CAG को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो। CAG के कार्यालय को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ऑडिटिंग सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक सुरक्षा मिली हैं।
