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अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता

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संदर्भ:

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता: डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले ही दिन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने उन बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार कर दिया, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या अस्थायी वीजा पर हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship)

  • परिभाषा: जन्म अधिकार नागरिकता स्वचालित रूप से जन्म के समय नागरिकता प्रदान करती है।
  • प्रकार:
    • जस सॉली (Jus Soli): यह नागरिकता जन्मस्थल के आधार पर मिलती है। अर्थात, अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्मा है, तो उसे स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता मिलती है।
    • जस सैंग्विनिस (Jus Sanguinis): यह नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर मिलती है। यदि किसी अमेरिकी नागरिक का बच्चा विदेश में जन्मा है, तो वह अमेरिकी नागरिक माना जाता है।
  • इतिहास:
    • 14वां संशोधन 1866 में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था और 1868 में 3/4 राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया गया।
    • यह संशोधन मुख्य रूप से पूर्व दासों और उनके वंशजों को नागरिकता अधिकार देने के लिए था।
  • व्याख्या: इस संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्मे बच्चों को, यहां तक कि गैरनागरिकों और अवैध प्रवासियों के बच्चों को भी अमेरिकी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।
  • अपवाद: इस अधिकार के दो प्रमुख अपवाद हैं:
    • शत्रु विदेशी नागरिकों के बच्चे।
    • राजनयिकों के बच्चे जो अमेरिका में नियुक्त हैं।

जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर की श्रेणियाँ:

  1. अवैध उपस्थिति (Unlawful Presence):
    • जब माँ जन्म के समय अमेरिका में अवैध रूप से उपस्थित थी।
    • और पिता न तो अमेरिकी नागरिक था और न ही कानूनी स्थायी निवासी था।
  2. कानूनी लेकिन अस्थायी उपस्थिति (Lawful but Temporary Presence):
    • जब माँ अमेरिका में कानूनी रूप से अस्थायी रूप से उपस्थित थी (जैसे वीजा या वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत)।
    • और पिता न तो अमेरिकी नागरिक था और न ही कानूनी स्थायी निवासी था।

चुनौती (Challenge):

  1. संविधान संशोधन की आवश्यकता (Requirement for a Constitutional Amendment):
    • जन्म अधिकार नागरिकता को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया के लिए:
      • प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में दोतिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
      • तीनचौथाई अमेरिकी राज्यों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
  2. गणराज्यवादी बहुमत (Republican Majority): ट्रंप की गणराज्यवादी पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत रखती है, जो विधायी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय समुदाय पर प्रभाव:

  1. H-1B वीजा धारक और ग्रीन कार्ड बैकलॉग: H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए उनके अमेरिकी जन्मे बच्चों को स्वचालित नागरिकता नहीं मिलेगी, जिससे असमंजस बढ़ेगा।
  2. अमेरिका में भारतीय छात्र: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए उनके बच्चों को नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
  3. अमेरिका जाने से हिचकिचाहट: भारतीय पेशेवर, छात्र और परिवार अब अमेरिका की बजाय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे इमिग्रेशन फ्रेंडली देशों की ओर रुख कर सकते हैं।
  4. आर्थिक प्रभाव: भारतीय समुदाय का अमेरिका के तकनीकी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। जन्मजात नागरिकता समाप्त होने से इन क्षेत्रों में योगदान में कमी आ सकती है।

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