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मानवाधिकार दिवस

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10 दिसम्बर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस, दुनियाभर में सर्वजन के लिए समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाता है।

मानवाधिकार दिवस 2024:

  • महत्त्व: यह दिन मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्याय के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
  • वर्ष 2024 की थीम:हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान (Our Rights, Our Future, Right Now). थीम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है:
    • समुदायों को उनके अधिकारों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना।
    • लिंग असमानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों का तुरंत समाधान करना।
    • मानवाधिकारों को विकास और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले ढांचे में शामिल करना।

इतिहास:

  • शुरुआत: 1950 में मानवाधिकार दिवस की शुरुआत हुई।
  • मुख्य घटना: 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

  • स्थापना: 2006
  • सदस्य देश: 47 (भारत भी शामिल)
  • मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  • सचिवालय: मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)

मुख्य उद्देश्य:

  • हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और मानवाधिकार हनन को रोकना।
  • समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को समाप्त करना।
  • न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा:

भारतीय संविधान के अंतर्गत:

  • मूल अधिकार (भाग III): जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी।
  • राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV): नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी।
  • प्रस्तावना: संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

स्थापना और उद्देश्य:

  • स्थापना का वर्ष: 1993 (मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुसार)
  • अधिनियम: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993
  • प्रमुख उद्देश्य:
    • व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना।

मुख्य कार्य (Functions):

  1. मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच।
  2. मामलों का समाधान और निवारण।
  3. मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाना।
  4. मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम।
  5. रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना।

शक्तियां (Powers):

  1. गवाहों की जांच और समन देना।
  2. अदालत में हस्तक्षेप और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।
  3. सिफारिशें करने और सुधारात्मक कदम उठाने की शक्ति।

सदस्य और संगठन संरचना:

  • संरचना:
    • अध्यक्ष: सेवानिवृत्त CJ/SC के न्यायाधीश।
    • सदस्य: 5 पूर्णकालिक और 7 अंशकालिक।
    • प्रशासनिक प्रमुख: महासचिव।
  • कार्यकाल: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
  • नियुक्ति: सदस्य नियुक्ति समिति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, गृहमंत्री, और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
  • निष्कासन: राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर।

राज्य मानवाधिकार आयोग:

    • PHRA अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित।
    • नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा।
    • नियंत्रण: राष्ट्रपति द्वारा

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