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भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि

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संदर्भ:

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि: संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने तहव्वुर हुसैन राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का आरोपी है।

ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से जुड़ी जानकारी:

  1. अर्ज़ी दाखिल: राणा ने “आपातकालीन स्थगन आवेदन” (Emergency Application for Stay) दायर किया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी।
  2. गिरफ्तारी: अक्टूबर 2009 में राणा को शिकागो, अमेरिका में 26/11 मुंबई हमलों में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया था।
  3. प्रत्यर्पण संधि: राणा का प्रत्यर्पण भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (India-US Extradition Treaty) के तहत किया जाएगा, जिसे 1997 में दोनों देशों ने हस्ताक्षरित किया था।

प्रत्यर्पण (Extradition) क्या है?

  1. परिभाषा: प्रत्यर्पण वह आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश को सौंप दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर कानूनी अधिकार उस देश को मिल जाता है जहाँ उसे स्थानांतरित किया जा रहा है।
  2. किन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है?
    • ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का आरोपी हो या जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
    • प्रत्यर्पण उसी देश में किया जाता है जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना है।
  3. प्रत्यर्पण की शर्तें: जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जा रहा है, वह अपराध प्रत्यर्पण करने वाले देश के कानून में भी अपराध होना चाहिए।
  4. भारत में प्रत्यर्पण कानून: प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (Extradition Act, 1962) भारत में भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कानून को नियंत्रित करता है।
  5. भारत की प्रत्यर्पण संधियाँ: भारत ने यूके, अमेरिका, बांग्लादेश सहित कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ की हैं।

भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (1997)

  1. प्रत्यर्पण की शर्तें:
    • यह संधि उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की सुविधा देती है, जिनकी सजा दोनों देशों में एक वर्ष से अधिक की कैद है।
    • आतंकवाद, विमान अपहरण (Hijacking), और संरक्षित व्यक्तियों (Protected Persons) के खिलाफ अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराधों में शामिल हैं।
  2. राजनीतिक अपराधों पर रोक:
    • संधि के अनुसार, राजनीतिक अपराधों के मामलों में प्रत्यर्पण नहीं किया जाता।
    • हालांकि, कुछ अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता, जैसे:
      • किसी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख या उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या या गंभीर अपराध।
      • विमान अपहरण और उड्डयन तोड़फोड़ (Aviation Sabotage)
      • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध।
      • बंधक बनाना (Hostage-Taking) आदि।
  3. राणा के प्रत्यर्पण का आधार: अमेरिकी सरकार ने भारत-अमेरिका संधि के द्वैध-अपराधिता (Dual Criminality) प्रावधान के तहत यह पाया कि राणा प्रत्यर्पण योग्य अपराधों में लिप्त था, इसलिए उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

संधि के तहत अब तक के प्रत्यर्पण:

  • 2002-2018 के बीच कुल 11 प्रत्यर्पण हुए, जिनमें से अधिकांश वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) से जुड़े थे।
  • वर्तमान में 65 भारतीय प्रत्यर्पण अनुरोध अमेरिका में लंबित हैं।

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