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हाल ही में जिनेवा में आयोजित IPU की 149वीं बैठक में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया। IPU के माध्यम से देशों के बीच सहयोग और शांति स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
अंतर-संसदीय संघ (IPU) के बारे में:
अंतर-संसदीय संघ (IPU) दुनिया भर की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1889 में पेरिस में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिनिधि लोकतंत्र और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। IPU संसदीय कूटनीति को सुगम बनाता है और संसदों और सांसदों को वैश्विक स्तर पर शांति, लोकतंत्र, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है। यह सभी देशों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करने वाला पहला बहुपक्षीय राजनीतिक संगठन है।
अंतर-संसदीय संघ के बारे में मुख्य तथ्य:
- स्थापना: 1889 में पेरिस में विश्व शांति और प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित।
- मुख्यालय: 1921 में IPU का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया।
- सदस्यता: इसमें 180 सदस्यीय संसदें और 15 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।
- उद्देश्य:
- संसदों को अधिक मजबूत, युवा, लिंग-संतुलित, और विविध बनाना।
- सांसदों के मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- विश्व शांति, लोकतंत्र, और सतत विकास को बढ़ावा देना।
IPU की संरचना:
- IPU असेंबली:
- यह IPU का प्रमुख वैधानिक निकाय है जो राजनीतिक मुद्दों पर IPU के विचार प्रस्तुत करता है।
- इसमें विभिन्न देशों के सांसद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के लिए सिफारिशें करते हैं।
- गवर्निंग काउंसिल:
- यह IPU का पूर्ण नीति निर्धारण निकाय है।
- प्रत्येक सदस्य संसद के तीन प्रतिनिधियों के साथ इसमें भाग लेता है।
- गवर्निंग काउंसिल IPU का वार्षिक कार्यक्रम और बजट निर्धारित करती है।
- कार्यकारी समिति:
- 17 सदस्यीय इस निकाय का कार्य IPU के प्रशासन की देखरेख करना और गवर्निंग काउंसिल को सलाह देना है।
- समिति के 15 सदस्य चार साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- IPU का अध्यक्ष इस समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होता है।
- स्थायी समितियाँ: IPU की शासी परिषद द्वारा IPU असेंबली के कार्यों में सहायता के लिए तीन स्थायी समितियाँ गठित की गई हैं।
वित्तपोषण: IPU का वित्तपोषण मुख्य रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा सार्वजनिक निधि से किया जाता है। इसका उद्देश्य संसदीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता करना है।
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