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यूनियन बनाने का अधिकार (Right to Unionize)

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में सैमसंग इंडिया के श्रमिक बेहतर रोजगार शर्तों के लिए सामूहिक सौदेबाजी हेतु पंजीकृत Trade Unions बनाने के अपने मौलिक अधिकार पर केंद्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक 9 सितंबर, 2024 से हड़ताल पर हैं, जिससे वे अपनी नवगठित यूनियन को मान्यता देने और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

Trade Unions बनाने का अधिकार: संवैधानिक संरक्षण

  • अनुच्छेद 19(1)(सी): 1989 के बीआर सिंह बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के तहत संघ या यूनियन बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
  • अनुच्छेद 19(4): इसके तहत प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता या भारत की अखंडता खतरे में हो। ऐसे प्रतिबंध तर्कसंगत और मनमाने नहीं होने चाहिए।
  • महत्व: अदालत ने यह भी कहा कि श्रमिकों की शिकायतों को आवाज देने के लिए Trade Unionsें आवश्यक हैं और श्रमिकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु Trade Unionsों को पंजीकृत करना राज्य का दायित्व है।
  • Trade Unions अधिनियम, 1926: इसके तहत पंजीकरण से यूनियनों को सिविल और आपराधिक कार्रवाई से छूट मिलती है। धारा 4 के अनुसार, सात सदस्य भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करना होता है कि संघ के नियम अधिनियम के अनुरूप हों।

सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining):

  • परिभाषा और महत्व: मद्रास उच्च न्यायालय ने रंगास्वामी बनाम Trade Unions रजिस्ट्रार मामले में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के रूप में परिभाषित किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 1981 के सामूहिक सौदेबाजी सम्मेलन में भी परिभाषित किया गया है।
  • भारत में वैधानिक मान्यता: सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। यदि यह विफल होती है, तो मामला सुलह अधिकारी को या श्रम न्यायालय को भेजा जा सकता है।
  • अनुचित श्रम व्यवहार: सामूहिक सौदेबाजी से इनकार को अनुचित श्रम व्यवहार के रूप में माना गया है।

सामूहिक सौदेबाजी का ऐतिहासिक विकास:

  • प्रारंभिक संकेत: इसकी जड़ें 18वीं और 19वीं सदी के प्रारंभ में हैं। भारत में इसके शुरुआती संकेत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 में अहमदाबाद मिल्स हड़ताल के दौरान देखे गए।
  • न्यायिक मान्यता: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामूहिक सौदेबाजी के महत्व को मान्यता दी है, जैसे करनाल लेदर कर्मचारी बनाम लिबर्टी फुटवियर कंपनी मामले में।

हड़ताल का अधिकार:

  • कानूनी मान्यता: हड़ताल का अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इसे श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रदर्शन के रूप में मानता है।
  • प्रतिबंध: धारा 22 में वैध हड़ताल के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि नियोक्ता को कम से कम छह सप्ताह पहले सूचना देना।
  • संविधान और औद्योगिक कानून: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जबकि संघ बनाने का अधिकार सुरक्षित है, यूनियनों को औद्योगिक कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए।

निष्कर्ष: यूनियन बनाने का अधिकार श्रमिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है, जो उन्हें सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से अपनी कार्य स्थितियों में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। यह संविधान और विभिन्न श्रम कानूनों द्वारा संरक्षित है, जिससे श्रमिकों को अपनी आवाज उठाने और बेहतर रोजगार शर्तों की मांग करने का मंच मिलता है।

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